हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान, इलेक्ट्रिक कारों पर 100% मोटर व्हीकल टैक्स छूट

Update: 2026-07-29 11:49 GMT

प्रौद्योगिकीय : देशभर में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के साथ-साथ कई राज्य सरकारें भी लगातार नई योजनाएं लागू कर रही हैं। इसी दिशा में हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक में 30 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत वाले नए इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण पर मोटर व्हीकल टैक्स में 100 प्रतिशत छूट देने को मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले से राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना पहले की तुलना में काफी सस्ता हो जाएगा और लोगों को पर्यावरण के अनुकूल वाहनों की ओर आकर्षित करने में मदद मिलेगी।

हरियाणा सरकार का यह निर्णय राज्य में खरीदे और पंजीकृत किए जाने वाले पूरी तरह बैटरी से संचालित इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर और फोर-व्हीलर पर लागू होगा। सरकार का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को आम लोगों की पहुंच में लाना, पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता कम करना और प्रदूषण मुक्त परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही राज्य में स्वच्छ ऊर्जा आधारित परिवहन को प्रोत्साहित करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

नई नीति के तहत 30 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर व्हीकल टैक्स पूरी तरह माफ रहेगा। वहीं, जिन इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत 30 लाख रुपये से अधिक होगी, उन्हें भी राहत दी गई है। ऐसे वाहनों पर अब मोटर व्हीकल टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इससे पहले राज्य में सभी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए केवल 20 प्रतिशत टैक्स छूट का प्रावधान था। नई व्यवस्था लागू होने के बाद महंगे इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों को भी पहले की तुलना में अधिक लाभ मिलेगा।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह फैसला 2026-27 के बजट में की गई घोषणा के अनुरूप लागू किया जा रहा है। इस नीति के लागू होने के बाद हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकरण की लागत दिल्ली और चंडीगढ़ जैसे पड़ोसी क्षेत्रों के बराबर आ जाएगी। इससे राज्य के लोगों को वाहन खरीदने में आर्थिक राहत मिलेगी और ऑटोमोबाइल उद्योग को भी सकारात्मक संकेत मिलेगा।

हालांकि, कैबिनेट ने यह भी स्पष्ट किया है कि सीएनजी वाहनों के लिए पहले से लागू 20 प्रतिशत मोटर व्हीकल टैक्स छूट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी सीएनजी वाहन खरीदने वालों को पहले की तरह ही टैक्स में राहत मिलती रहेगी, जबकि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रोत्साहन को और अधिक मजबूत किया गया है।

हरियाणा सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ महिलाओं को भी विशेष राहत देने का निर्णय लिया है। कैबिनेट ने महिलाओं के नाम पर खरीदे और पंजीकृत किए जाने वाले 20 लाख रुपये तक की कीमत वाले गैर-व्यावसायिक और गैर-परिवहन वाहनों पर मोटर वाहन टैक्स में अतिरिक्त 1 प्रतिशत की छूट को भी मंजूरी दी है। सरकार का मानना है कि इससे महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ेगी और उनके नाम पर वाहन खरीदने को प्रोत्साहन मिलेगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि टैक्स में छूट मिलने से इलेक्ट्रिक वाहनों की शुरुआती लागत कम होगी, जिससे अधिक लोग पारंपरिक पेट्रोल और डीजल वाहनों की बजाय इलेक्ट्रिक विकल्प अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। इससे न केवल ईंधन की खपत कम होगी बल्कि वायु प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी। साथ ही राज्य में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और ईवी उद्योग को भी गति मिलने की संभावना है।

हरियाणा सरकार का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब देशभर में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त कोशिशों से इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग लगातार बढ़ रही है। नई टैक्स छूट नीति के लागू होने के बाद हरियाणा भी उन राज्यों की सूची में शामिल हो गया है, जहां इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को उल्लेखनीय आर्थिक लाभ मिलेगा। आने वाले समय में इस नीति से राज्य में ईवी की बिक्री बढ़ने, प्रदूषण घटाने और हरित परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने की उम्मीद जताई जा रही है।

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