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FSSAI एक्शन के खिलाफ डाबर: दिल्ली HC में दी आदेश को चुनौती
Tara Tandi
7 Aug 2026 11:48 AM IST

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नई दिल्ली: डाबर इंडिया लिमिटेड ने दिल्ली हाई कोर्ट में FSSAI (भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण) के उस रोक वाले आदेश को चुनौती दी है, जिसमें कंपनी को कुछ ऐसे खाद्य उत्पादों की बिक्री रोकने का निर्देश दिया गया था जिन पर कथित तौर पर भ्रामक "100 प्रतिशत" दावे किए गए थे।
इस मामले को गुरुवार को चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच के सामने तत्काल सुनवाई के लिए पेश किया गया। बेंच ने अनुरोध स्वीकार कर लिया और मामले को तत्काल आधार पर सूचीबद्ध करने की अनुमति दे दी।
यह याचिका देश के खाद्य नियामक द्वारा FMCG की बड़ी कंपनी के खिलाफ रोक का आदेश जारी करने के कुछ दिनों बाद आई है। यह आदेश उन खाद्य उत्पादों की बिक्री को लेकर जारी किया गया था जिन पर "100 प्रतिशत नेचुरल" (प्राकृतिक), "100 प्रतिशत प्योर" (शुद्ध), "100 प्रतिशत प्योरिटी गारंटीड" (शुद्धता की गारंटी), "100 प्रतिशत ऑर्गेनिक" (जैविक) और "100 प्रतिशत टेंडर कोकोनट वॉटर" (कोमल नारियल पानी) जैसे दावे किए गए थे।
FSSAI के अनुसार, ये दावे अस्पष्ट और ऐसे थे जिनकी पुष्टि नहीं की जा सकती थी और जिनसे उपभोक्ताओं के गुमराह होने की संभावना थी। ये दावे कथित तौर पर 'खाद्य सुरक्षा और मानक (विज्ञापन और दावे) नियमन, 2018' का उल्लंघन करते थे।
नियामक ने यह भी पाया कि 'डाबर हिमालयन ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर' और 'डाबर ऑर्गेनिक हनी' पर वैध FSSAI ऑर्गेनिक एंडोर्समेंट (प्रमाणन) के बिना 'जैविक भारत' लोगो का इस्तेमाल किया गया था, जो कथित तौर पर 'खाद्य सुरक्षा और मानक (जैविक खाद्य पदार्थ) नियमन, 2017' का उल्लंघन था। इसके अलावा, नियामक ने कहा कि 'डाबर होममेड कोकोनट मिल्क' का विपणन "100 प्रतिशत प्योरिटी" (शुद्धता) के दावे के साथ किया गया था, जिसकी अनुमति मिश्रित खाद्य उत्पादों के लिए नहीं है।
यह कहते हुए कि कंपनी पहले मिले नोटिस के बावजूद संतोषजनक सुधारात्मक कार्रवाई करने में विफल रही है, FSSAI ने डाबर को उन उत्पादों की बिक्री तुरंत रोकने और 15 दिनों के भीतर 'की गई कार्रवाई की रिपोर्ट' (ATR) सौंपने का निर्देश दिया।
नियामक की कार्रवाई के बाद, डाबर ने कहा कि उसके उत्पादों के लेबल मौजूदा कानूनी और नियामक ढांचे के अनुरूप हैं और लंबे समय से चले आ रहे उद्योग के तौर-तरीकों के मुताबिक हैं। BSE और NSE के पास नियामक फाइलिंग में, कंपनी ने कहा कि वह अपने उत्पादों की शुद्धता और गुणवत्ता पर कायम है और उसने कभी कोई भ्रामक दावा नहीं किया है।
डाबर ने आगे कहा कि वह अपने उत्पादों के निर्माण और बिक्री में गुणवत्ता, खाद्य सुरक्षा और नियामक अनुपालन के उच्चतम मानकों को बनाए रखना जारी रखेगी। कंपनी ने यह भी कहा कि रोक के आदेश का असर केवल उन खाद्य उत्पादों तक ही सीमित है जिन पर आपत्ति जताई गई थी। कंपनी ने यह भी कहा था कि वह आगे की कार्रवाई के लिए कानूनी सलाह ले रही है, जिसके बाद अब वह दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची है।
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