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Business व्यापार:एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, सरकार ने विधि सचिव अंजू राठी राणा को भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) का पदेन सदस्य नियुक्त किया है।
यह नियुक्ति दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी), 2016 की धारा 189 के तहत की गई है, जो केंद्र सरकार को प्रमुख मंत्रालयों के प्रतिनिधियों को बोर्ड में नामित करने की अनुमति देती है।
कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, "...केंद्र सरकार, विधि सचिव अंजू राठी राणा को भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड में विधि एवं न्याय मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए पदेन सदस्य नियुक्त करती है।"
भारतीय विधि सेवा की वरिष्ठ अधिकारी अंजू राठी राणा ने इस वर्ष मार्च में विधि सचिव का पदभार संभाला था।
राणा विधि मामलों की सचिव नियुक्त होने वाली पहली महिला हैं, जिन्हें विधि सचिव भी कहा जाता है। वह 2017 में संयुक्त सचिव के रूप में विधि मंत्रालय में शामिल हुईं। इससे पहले, वह 18 वर्षों तक दिल्ली सरकार में लोक अभियोजक रहीं।
आईबीबीआई एक वैधानिक निकाय है जो आईबीसी के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए ज़िम्मेदार है। यह दिवाला पेशेवरों, दिवाला पेशेवर एजेंसियों, सूचना उपयोगिताओं को नियंत्रित करता है और दिवाला समाधान प्रक्रिया में पारदर्शिता और शासन को बढ़ावा देता है।
आईबीबीआई बोर्ड में वित्त मंत्रालय, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रतिनिधियों के साथ-साथ विधि, वित्त और अर्थशास्त्र के क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होते हैं।
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