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नई दिल्ली: ललिता ज्वैलरी मार्ट के ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) से पता चला है कि कंपनी, उसकी सब्सिडियरी, प्रमोटर, डायरेक्टर और मुख्य मैनेजमेंट अधिकारी कई कानूनी और रेगुलेटरी मामलों में शामिल हैं, जो अलग-अलग ट्रिब्यूनल, अर्ध-न्यायिक अधिकारियों और अपीलीय मंचों के सामने लंबित हैं।
सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) के पास जमा किए गए DRHP के अनुसार, कंपनी ने अपने प्रमोटरों के खिलाफ एक आपराधिक मामले और दो टैक्स मामलों की जानकारी दी है। इन मामलों में शामिल कुल रकम 586.59 मिलियन रुपये या लगभग 58.66 करोड़ रुपये बताई गई है।
DRHP में फरवरी 2022 में SEBI द्वारा कंपनी के प्रमोटरों - एम. किरण कुमार जैन और हेमा किरण कुमार जैन - को जारी किए गए समन का भी विवरण है। यह समन कृष्णा फैब्रिक्स लिमिटेड के शेयरों की जांच के सिलसिले में जारी किया गया था; इस कंपनी में प्रमोटरों में से एक की बड़ी हिस्सेदारी है।
SEBI ने अपने समन में आरोप लगाया था कि यह मानने के उचित आधार थे कि कृष्णा फैब्रिक्स की सिक्योरिटीज में लेन-देन इस तरह से किया जा रहा था जो निवेशकों और सिक्योरिटीज मार्केट के लिए नुकसानदायक था। समन में SEBI एक्ट, 1992 और SEBI (इनसाइडर ट्रेडिंग पर रोक) रेगुलेशन, 2015 के कथित उल्लंघन का भी जिक्र था।
रेगुलेटर ने प्रमोटरों से कई दस्तावेज और विवरण मांगे थे, जिनमें ट्रेड का विवरण, इनकम-टैक्स रिटर्न, कृष्णा फैब्रिक्स और स्टॉक एक्सचेंजों को दी गई जानकारी, बैंक खाते का विवरण और फंड के स्रोत शामिल थे।
प्रमोटरों ने 16 फरवरी, 2022 के पत्रों के माध्यम से SEBI के समन का जवाब दिया। बाद में, 10 अगस्त, 2024 को एम. किरण कुमार जैन और हेमा किरण कुमार जैन ने फिर से SEBI को लिखा और कहा कि उन्होंने फरवरी 2022 में ही समन का जवाब दे दिया था और उन्हें रेगुलेटर से आगे कोई सूचना नहीं मिली थी।
दस्तावेज के अनुसार, DRHP की तारीख तक, इस मामले के संबंध में प्रमोटरों के खिलाफ SEBI द्वारा कोई कार्यवाही या कार्रवाई शुरू नहीं की गई थी।
कंपनी ने चेतावनी दी कि बताए गए कानूनी मामलों में प्रतिकूल घटनाक्रम के परिणामस्वरूप अतिरिक्त देनदारियां और खर्च हो सकते हैं। इसने यह भी कहा कि ऐसी कार्यवाही मैनेजमेंट का समय और संसाधन ले सकती है और संभावित रूप से इसकी लाभप्रदता, प्रतिष्ठा, वित्तीय स्थिति और कामकाज के नतीजों को प्रभावित कर सकती है।
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