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Business व्यापार:नई कर व्यवस्था ने पुरानी व्यवस्था के तहत उपलब्ध अधिकांश कटौतियों को समाप्त कर दिया है। आज का "वॉलेट वाइज से पूछें" प्रश्न बताता है कि नई व्यवस्था के तहत अभी भी किन कटौतियों का दावा किया जा सकता है।
क्या नई कर व्यवस्था के तहत व्यावसायिक कर और शैक्षणिक भत्ता व वर्दी भत्ता जैसे भत्ते सकल कर योग्य आय से आयकर कटौती के लिए पात्र हैं?
विशेषज्ञ सलाह: नीति निर्धारण के लिए करदाताओं की आय का सटीक आँकड़ा प्राप्त करने हेतु, सरकार ने वित्त अधिनियम 2020 के माध्यम से नई कर व्यवस्था लागू की। यह कम स्लैब दरें प्रदान करती है, लेकिन पुरानी व्यवस्था के तहत पहले उपलब्ध अधिकांश छूट और कटौतियों की अनुमति नहीं देती है।
नई व्यवस्था के तहत उपलब्ध नहीं होने वाली कटौतियों में अध्याय VIA के अंतर्गत आने वाली कटौतियाँ शामिल हैं, जैसे धारा 80C, 80D, 80TTA और 80TTB।
वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए, कई भत्तों पर छूट भी हटा दी गई है। यदि आप नई व्यवस्था चुनते हैं, तो अवकाश यात्रा भत्ता (LTA), मकान किराया भत्ता (HRA), बच्चों की शिक्षा भत्ता और छात्रावास भत्ता अब कर योग्य हैं। नाबालिग बच्चे की आय को जोड़ने के लिए 1,500 रुपये की मूल छूट भी उपलब्ध नहीं है।
दोनों व्यवस्थाओं के तहत अभी भी निम्नलिखित कटौतियाँ अनुमत हैं:
वेतन से मानक कटौती: नई व्यवस्था के तहत 75,000 रुपये (पुरानी व्यवस्था के तहत 50,000 रुपये की तुलना में)।
एनपीएस में नियोक्ता का योगदान: नई व्यवस्था के तहत मूल वेतन का 14% तक (पुरानी व्यवस्था के तहत 10% की तुलना में)।
इसके अलावा, आधिकारिक कर्तव्यों के लिए किए गए खर्चों को पूरा करने के लिए कर्मचारियों को दिए जाने वाले भत्ते नई व्यवस्था के तहत अभी भी अनुमत हैं।
अब, आपके विशिष्ट प्रश्न पर आते हैं। नई व्यवस्था में धारा 16(iii) के तहत वेतन आय की गणना करते समय व्यावसायिक कर में कटौती की अनुमति नहीं है। वर्दी भत्ता और शैक्षणिक भत्ता नियम 2BB के तहत विशेष रूप से सूचीबद्ध नहीं हैं। हालाँकि, यदि ये वास्तव में कर्तव्यों के निर्वहन में खर्च किए गए हैं, तो नई व्यवस्था के तहत इन पर छूट दी जा सकती है, बशर्ते कर्मचारी नियोक्ता को खर्चों का प्रमाण प्रस्तुत करे। सीबीडीटी एफएक्यू के अनुसार, आधिकारिक प्रयोजनों के लिए किए गए वास्तविक व्यय की सीमा तक वर्दी भत्ते पर छूट दी जाती है।
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