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Business व्यापार:भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने ICICI बैंक लिमिटेड पर ₹75 लाख का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना संपत्ति मूल्यांकन और चालू खाते खोलने से संबंधित नियामक निर्देशों का पालन न करने पर लगाया गया है। एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह कार्रवाई बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ धारा 47A(1)(c) के प्रावधानों के तहत की गई है।
आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, पर्यवेक्षी मूल्यांकन हेतु वैधानिक निरीक्षण (ISE 2024) के दौरान पर्यवेक्षी निष्कर्षों के आधार पर, 7 अगस्त के एक आदेश द्वारा ICICI बैंक पर जुर्माना लगाया गया है।
यह जाँच 31 मार्च, 2024 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में की गई थी। विज्ञप्ति में कहा गया है कि जाँच के दौरान की गई टिप्पणियों और उसके बाद हुए पत्राचार के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी कर कारण बताने को कहा गया है कि बैंक की ओर से उल्लंघनों के लिए जुर्माना क्यों न लगाया जाए।
प्रेस विज्ञप्ति में आगे कहा गया है कि आईसीआईसीआई बैंक के लिखित जवाब, अतिरिक्त प्रस्तुतियों और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए मौखिक तर्कों की सावधानीपूर्वक जाँच के बाद, आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि बैंक कुछ बंधक ऋण मामलों में स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं के माध्यम से संपत्ति का मूल्यांकन कराने में विफल रहा है।
इसके अलावा, बैंक ने मौजूदा नियामक दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए कुछ चालू खाते भी खोले और/या बनाए रखे।
आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि आईसीआईसीआई बैंक पर यह जुर्माना केवल नियामक अनुपालन में विफलताओं के कारण लगाया गया है। मौद्रिक निकाय ने कहा कि यह जुर्माना आईसीआईसीआई बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता को प्रभावित नहीं करता है।
केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा कि यह जुर्माना बैंक के विरुद्ध शुरू की जाने वाली किसी भी आगे की पर्यवेक्षी या प्रवर्तन कार्रवाई के प्रति पूर्वाग्रह या पक्षपात के बिना लगाया गया है।
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