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दिल्ली-एनसीआर
2020 दंगे: उमर खालिद व शरजील इमाम की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को नोटिस जारी किया
Kiran
23 Sept 2025 9:42 AM IST

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Delhi दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े एक बड़े षड्यंत्र मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम 1967 के तहत गिरफ्तार छात्र कार्यकर्ताओं उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा और मीरान हैदर की जमानत याचिकाओं पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया।
न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने दिल्ली पुलिस से आरोपियों द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के जमानत देने से इनकार करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाब मांगा और मामले की सुनवाई 7 अक्टूबर के लिए स्थगित कर दी। जब याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि आरोपी पांच साल से अधिक समय से जेल में है, तो पीठ ने कहा, "हां, हम आपकी बात सुनेंगे और मामले का निपटारा करेंगे..." आरोपियों का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और सिद्धार्थ दवे ने किया।
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