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दिल्ली-एनसीआर
दिल्ली की अदालत से जैकलीन फर्नांडीज को बड़ी राहत, वर्क वीजा के लिए मंजूरी
Kiran
8 Oct 2026 10:53 AM IST

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Delhi दिल्ली की एक अदालत ने अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को अपना कार्य वीजा नवीनीकृत करने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र दे दिया है। इससे पहले जून में, एक अदालत ने 200 करोड़ रुपये के मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में उनके, कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर और 15 अन्य के खिलाफ आरोप तय किए थे। 6 अक्टूबर के एक आदेश में, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गगनदीप सिंह की अदालत ने कहा कि अभिनेता एक श्रीलंकाई नागरिक है जो 2009 से रोजगार वीजा पर भारत में रह रहा है, जिसकी अवधि समाप्त हो चुकी है।
फर्नांडीज की याचिका पर ध्यान देते हुए, अदालत ने कहा कि वह "मनोरंजन उद्योग में सक्रिय रूप से जुड़ी हुई हैं और भारत में उनकी कई पेशेवर प्रतिबद्धताएं हैं" और वर्तमान मामले में चल रही सुनवाई की कार्यवाही में प्रभावी भागीदारी के लिए उनकी उपस्थिति आवश्यक है।
इसमें कहा गया है कि अदालत ने श्रीलंकाई वाणिज्य दूतावास द्वारा फिर से जारी करने के लिए 20 फरवरी, 2025 को उसका पासपोर्ट जारी कर दिया था। न्यायाधीश सिंह ने कहा, आरोपी या आवेदक के वकील ने आगे दलील दी कि विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) अदालत से एनओसी के बिना कार्य वीजा का नवीनीकरण नहीं कर रहा है।
न्यायाधीश ने आवेदन का निपटारा करते हुए कहा, "वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, आवेदक/अभियुक्त जैकलिन फर्नांडीज को कानून के अनुसार संबंधित अधिकारियों के साथ अपने वीजा के नवीनीकरण के लिए आवेदन करने के लिए एनओसी दी जाती है और संबंधित प्राधिकरण लागू कानून, नियमों, परिपत्र, उपनियमों के अनुसार स्वतंत्र रूप से इस पर विचार करेगा।"
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