सम्पादकीय

RTI के 21 साल: अभी लंबा सफ़र तय करना बाकी है

nidhi
18 Jun 2026 12:49 PM IST
RTI के 21 साल: अभी लंबा सफ़र तय करना बाकी है
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RTI के 21 साल
ठीक 21 साल पहले, 15 जून को भारत सरकार ने अपने नागरिकों के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI) लागू किया था। यह उसी साल 12 अक्टूबर को प्रभावी हुआ। चुनौतियों और इसके गलत इस्तेमाल के बावजूद, RTI अधिनियम का कुल असर बहुत सकारात्मक रहा है, जिससे यह भारत में लोकतांत्रिक शासन का एक अहम आधार बन गया है। यह अधिनियम शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण साबित हुआ है। हालाँकि, हाल ही में पंजाब में एक एक्टिविस्ट को अग्रिम ज़मानत देने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि RTI एक्टिविज़्म सबसे बुरे तरह का धंधा बन गया है।
जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने एक ऐसे आरोपी की याचिका खारिज की, जिसने सड़क निर्माण के काम में एक सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डाली थी। बेंच ने ऐसे कामों की प्रगति की निगरानी करने के उनके अधिकार पर सवाल उठाया। जस्टिस मेहता ने कहा, "RTI एक्टिविज़्म एक नया धंधा बन गया है। केंद्र सरकार ने फंड जारी किया है; वह सड़क निर्माण का ध्यान रखेगी। आप कोई नहीं हैं। तथाकथित RTI एक्टिविस्ट! पीत पत्रकारिता (येलो जर्नलिज्म)। खारिज।" जस्टिस मेहता की राय से सहमत होते हुए, जस्टिस बिश्नोई ने कहा, "आप इन सभी सड़कों के निर्माण की निगरानी करने वाले कौन हैं? क्या आप कोई उच्च अधिकारी हैं या क्या?"
बेहल ने अग्रिम ज़मानत से इनकार करने वाले हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी। उनके वकील ने तर्क दिया कि उन्हें मामले में गलत तरीके से फँसाया गया था क्योंकि उन्होंने सड़क निर्माण कार्य में शामिल भ्रष्टाचार को उजागर किया था। FIR के अनुसार, बहल ने एक अन्य आरोपी राजीव कुमार और मिंटू के साथ मिलकर गुरदासपुर जिले के बटाला में चल रहे निर्माण कार्य में बाधा डाली और शिकायतकर्ता (जिसकी देखरेख में काम हो रहा था) और साइट पर मौजूद मजदूरों को धमकाया।
उन्होंने कथित तौर पर मजदूरों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की और शिकायतकर्ता को चोट पहुँचाई। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने अपने 14 मई के आदेश में कहा कि FIR में लगाए गए आरोप सरकारी काम में बाधा डालने में उनकी विशिष्ट और सीधी संलिप्तता को उजागर करते हैं और उन्हें अग्रिम ज़मानत देने से इनकार कर दिया। इन दो दशकों में, उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार, यह अधिनियम काफी हद तक प्रभावी पाया गया है।
फिर भी, देश भर के 29 सूचना आयोगों में 4.1 लाख से अधिक अपीलें और शिकायतें लंबित हैं। हाल ही में 12 महीने की अवधि में, समीक्षा के लिए आधिकारिक तौर पर 2.4 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के राज्य सूचना आयोगों में ऐसे मामलों की सबसे ज़्यादा संख्या दर्ज की जाती है जिन्हें आगे बढ़ाया गया है। इसका मतलब है कि जब सरकारी अधिकारी RTI का जवाब नहीं देते या उसे खारिज कर देते हैं, तो आवेदक मामलों को सूचना आयोगों (CIC और SIC) के पास ले जाते हैं।
हालांकि, कुछ संवेदनशील मामलों में—जो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के कामकाज के लिए अच्छे संकेत हैं—RTI से मिली जानकारी के ज़रिए राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता का मुद्दा लगातार उठाया गया है। इसका मकसद कमियों को उजागर करना और राजनीतिक फंडिंग के तरीकों, जैसे कि चुनावी बॉन्ड, में पारदर्शिता की मांग करना रहा है।
कार्यकर्ताओं और जागरूक नागरिकों द्वारा इसे RTI के कामकाज की एक बड़ी उपलब्धि माना जाता है। हालांकि, RTI के सवालों के जवाब घुमा-फिराकर देने या बात को उलझाने में माहिर सरकारी संस्थाओं और न्यायपालिका के बीच की खींचतान इस मुद्दे को लोगों की नज़र में बनाए रखती है। न्यायपालिका ने अक्सर RTI की स्थिति पर चिंता जताई है। जैसा कि साफ़ है, RTI पर काम अभी भी जारी है।
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