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Twisha Sharma मौत मामला: गिरिबाला सिंह और बेटे पर CBI का शिकंजा
Tara Tandi
17 Aug 2026 2:52 PM IST

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Bhopal भोपाल: सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने ट्विशा शर्मा की आत्महत्या से जुड़े हाई-प्रोफाइल मामले में 636 पन्नों की विस्तृत चार्जशीट दाखिल की है। एजेंसी ने पूर्व जज गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह को आरोपी बनाया है।
दोनों अभी न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं।
सूत्रों के मुताबिक, CBI ने दोनों आरोपियों पर दहेज के लिए मौत और दहेज की मांग करने के आरोप लगाए हैं। यह विस्तृत चार्जशीट क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (CrPC) की धाराओं 80(2), 85, 108 और 3(5) के साथ-साथ दहेज निषेध अधिनियम (Dowry Prohibition Act) की धाराओं 3 और 4 के तहत दाखिल की गई है।
इस विस्तृत दस्तावेज़ का दाखिल होना भोपाल में ट्विशा शर्मा की मौत की जांच में एक अहम घटनाक्रम है। CBI ने दहेज की मांग करने और उससे जुड़ी मौत के अपराधों में शामिल लोगों पर मुकदमा चलाने के लिए संबंधित कानूनी प्रावधानों का इस्तेमाल किया है।
जांचकर्ताओं ने 636 पन्नों की एक बड़ी चार्जशीट तैयार की है, जो केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई जांच की गहराई को दर्शाती है। मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया कि एजेंसी ने चार्जशीट को अंतिम रूप देने से पहले मामले के कई पहलुओं की जांच की।
गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह का लगातार जेल में रहना यह दिखाता है कि अधिकारियों ने इन आरोपों को कितनी गंभीरता से लिया है।
इस बीच, दोनों ने हाई कोर्ट में ज़मानत की अर्ज़ी दी है।
ग्रेटर नोएडा की रहने वाली 33 वर्षीय पूर्व मॉडल और अभिनेत्री (जो पहले मिस पुणे रह चुकी थीं) ट्विशा शर्मा ने दिसंबर 2025 में भोपाल के वकील समर्थ सिंह से शादी की थी। समर्थ, गिरिबाला सिंह के बेटे हैं, जो भोपाल में तैनात रह चुकीं रिटायर्ड ज़िला जज हैं।
12 मई की रात, ट्विशा भोपाल के कटारा हिल्स (जिसे बागमुगलिया भी कहा जाता है) इलाके में अपने ससुराल में फंदे से लटकी हुई पाई गईं। उनके पति ने अधिकारियों को बताया कि उन्होंने रात करीब 10:20 बजे फांसी लगा ली थी। उन्हें AIIMS भोपाल ले जाया गया, जहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।
पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मौत का कारण फांसी लगाने से दम घुटना (asphyxia) बताया गया और शरीर पर कई चोटों (हाथ, उंगली और सिर पर चोट के निशान) का भी ज़िक्र किया गया। त्विषा के परिवार ने आरोप लगाया कि उसे लंबे समय तक दहेज के लिए परेशान किया गया, मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया और उसकी प्रेग्नेंसी (जिसका पता अप्रैल 2026 के आसपास चला था) को लेकर उस पर दबाव डाला गया। उन्होंने उन WhatsApp चैट का ज़िक्र किया जिनमें उसने अपनी परेशानी ज़ाहिर की थी, भोपाल से दूर ले जाने को कहा था, और बताया था कि मौत वाली शाम कॉल कटने से ठीक पहले उसका पति उस पर चिल्ला रहा था।
परिवार ने शव को संभालने के तरीके और सबूतों से जुड़ी संभावित समस्याओं पर भी सवाल उठाए।
समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह के ख़िलाफ़ भारतीय न्याय संहिता की धारा 80(2) (दहेज के कारण मौत), 85 (पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता) और 3(5) (साझा इरादा) के साथ-साथ दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत FIR दर्ज की गई।
मध्य प्रदेश सरकार ने CBI जांच की सिफ़ारिश की; सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले का संज्ञान लिया और एजेंसी को जांच अपने हाथ में लेने का निर्देश दिया।
CBI ने मामला फिर से दर्ज किया और दोनों आरोपियों को गिरफ़्तार किया (पहले समर्थ को, और फिर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा अग्रिम ज़मानत रद्द किए जाने के बाद गिरिबाला को)। आरोपियों का कहना है कि यह मौत आत्महत्या थी।
गिरिबाला सिंह और समर्थ ने CBI के कुछ दावों (वॉयस सैंपल सहित) पर आपत्ति जताई है और दहेज की मांग से इनकार किया है; बचाव पक्ष ने कथित व्यक्तिगत परेशानी जैसे अन्य कारणों की ओर इशारा किया है।
CBI ने घटना स्थल को फिर से बनाने (सीन रीक्रिएशन), फ़ोरेंसिक जांच और डिजिटल विश्लेषण का काम किया है। दोनों आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं। CBI की एक विशेष अदालत ने निर्देश दिया था कि 17 अगस्त तक चार्जशीट दाखिल की जाए।
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