छत्तीसगढ़

चरस तस्करी मामले में आरोपी को 4 साल की सजा, कोर्ट ने लगाया 40 हजार का जुर्माना

Shantanu Roy
14 July 2026 12:13 AM IST
चरस तस्करी मामले में आरोपी को 4 साल की सजा, कोर्ट ने लगाया 40 हजार का जुर्माना
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Raipur. रायपुर। पुलिस कमिश्नरेट रायपुर की प्रभावी कार्रवाई के तहत एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। थाना कबीर नगर में वर्ष 2020 में दर्ज चरस तस्करी के मामले में विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) रायपुर श्री शैलेश शर्मा ने आरोपी मोहम्मद रियाज खोखर उर्फ तेली को 4 वर्ष के सश्रम कारावास और 40 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपी को मादक पदार्थ रखने के मामले में दोषी पाया। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर आरोपी को अतिरिक्त 3 माह का कठोर कारावास भी भुगतना होगा।
मुखबिर की सूचना पर हुई थी गिरफ्तारी
मामला वर्ष 2020 का है। पुलिस के अनुसार, 9 नवंबर 2020 को थाना कबीर नगर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि रिंग रोड क्रमांक-2 स्थित सोनडोंगरी नाला के पास एक व्यक्ति अवैध मादक पदार्थ लेकर मौजूद है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और आरोपी मोहम्मद रियाज खोखर उर्फ तेली निवासी रायपुर को पकड़ा। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 416 ग्राम अवैध चरस बरामद की गई। पुलिस ने मौके पर ही मादक पदार्थ को विधिवत जब्त किया और आरोपी के खिलाफ थाना कबीर नगर में अपराध क्रमांक 199/2020 दर्ज किया गया। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 21(बी) के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।
जांच के बाद न्यायालय में पेश किया गया चालान
पुलिस ने मामले की जांच पूरी करने के बाद आरोपी के खिलाफ अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई विशेष न्यायालय (एनडीपीएस एक्ट) रायपुर में हुई। अभियोजन पक्ष ने न्यायालय के सामने पुलिस कार्रवाई, जब्ती प्रक्रिया और अन्य साक्ष्यों को प्रस्तुत किया। सभी तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार कार्रवाई
पुलिस कमिश्नरेट रायपुर की ओर से बताया गया कि शहर में अवैध मादक पदार्थों के कारोबार के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस द्वारा ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि केवल गिरफ्तारी तक कार्रवाई सीमित नहीं रखी जा रही है, बल्कि मामलों में प्रभावी विवेचना और मजबूत अभियोजन के माध्यम से न्यायालय से दोषियों को कठोर सजा दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि अवैध नशीले पदार्थों के कारोबार से जुड़े लोगों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। युवाओं और आम नागरिकों को नशे के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए पुलिस द्वारा जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं।
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