छत्तीसगढ़
ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर सख्ती, समय पर चालान जमा नहीं किया तो कोर्ट जाएगा मामला
Shantanu Roy
24 July 2026 11:30 PM IST

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छग
बिलासपुर। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के लिए बिलासपुर यातायात पुलिस ने महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। पुलिस ने साफ किया है कि निर्धारित समय सीमा के अंदर ई-चालान का भुगतान नहीं करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ अब न्यायालयीन कार्रवाई की जा रही है। वहीं बार-बार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले, कोर्ट के नोटिस की अनदेखी करने वाले और गंभीर मामलों में शामिल वाहन चालकों पर ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने, निरस्त करने और आवश्यकता पड़ने पर वाहन की नीलामी तक की कार्रवाई की जा सकती है।
पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रामगोपाल करियारे के पर्यवेक्षण में बिलासपुर यातायात पुलिस लगातार शहर में सुरक्षित, सुव्यवस्थित और बेहतर यातायात व्यवस्था बनाने के लिए अभियान चला रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने ऑनलाइन ई-चालान भुगतान प्रक्रिया और लंबित चालानों को लेकर वाहन चालकों को दोबारा जागरूक किया है।
यातायात पुलिस ने बताया कि वर्तमान समय में ई-चालान परिवहन पोर्टल पर सॉफ्टवेयर अपडेट का कार्य चल रहा है। ऐसे में वाहन चालक अपने लंबित चालान का भुगतान फिलहाल NextGen e-Challan पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे चालान लंबित रखने के बजाय समय पर उसका भुगतान कर दें, ताकि आगे की कानूनी प्रक्रिया से बचा जा सके।
पुलिस के अनुसार, यदि किसी वाहन चालक को ऑनलाइन भुगतान के दौरान तकनीकी परेशानी आती है या पोर्टल में कोई समस्या दिखाई देती है तो वह आईटीएमएस यानी इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC) भवन पहुंचकर यातायात पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की सहायता ले सकता है। यहां ऑनलाइन चालान भुगतान से संबंधित सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।
यातायात पुलिस ने बताया कि जब भी कोई वाहन चालक यातायात नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर 24 घंटे के भीतर एसएमएस भेजा जाता है। इस संदेश में चालान की जानकारी, किए गए यातायात उल्लंघन का विवरण, मोटर व्हीकल एक्ट की संबंधित धाराएं और चालान राशि की जानकारी दी जाती है।
इसके अलावा वाहन मालिक के पंजीकृत पते पर सात दिनों के भीतर चालान की हार्ड कॉपी भी डाक के माध्यम से भेजी जाती है। पुलिस द्वारा समय-समय पर वाहन चालकों को चालान भुगतान के लिए रिमाइंडर भी भेजे जाते हैं, ताकि वे समय रहते भुगतान कर सकें।
बिलासपुर यातायात पुलिस ने बताया कि यदि वाहन चालक निर्धारित अवधि में चालान राशि जमा नहीं करता है तो संबंधित प्रकरण को माननीय न्यायालय भेज दिया जाता है। इसके बाद ई-कोर्ट प्रक्रिया के माध्यम से मामले की सुनवाई शुरू होती है। वाहन चालक को ऑनलाइन माध्यम से न्यायालय की ओर से नोटिस जारी किए जाते हैं।
पुलिस के अनुसार, यदि न्यायालय से नोटिस मिलने के बाद भी संबंधित व्यक्ति उपस्थित नहीं होता या चालान राशि जमा नहीं करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस का निलंबन अथवा निरस्तीकरण शामिल है। लगातार नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है।
यातायात पुलिस ने गंभीर यातायात उल्लंघन के मामलों में और अधिक सख्ती की चेतावनी दी है। पुलिस के अनुसार, जिन मामलों में मोटर व्हीकल एक्ट की गंभीर धाराएं लागू होती हैं और वाहन चालक बार-बार नोटिस के बावजूद न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं, ऐसे मामलों में न्यायालय वाहन की नीलामी की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश भी दे सकता है।
पुलिस ने बताया कि यातायात नियमों का पालन केवल चालान से बचने के लिए नहीं बल्कि सड़क सुरक्षा के लिए जरूरी है। तेज गति से वाहन चलाना, नशे में वाहन चलाना, गलत दिशा में वाहन चलाना, सिग्नल तोड़ना और हेलमेट या सीट बेल्ट का उपयोग नहीं करना जैसे नियमों की अनदेखी से दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है।
यातायात पुलिस ने सभी वाहन चालकों से अपील की है कि वे अपने लंबित ई-चालान की जांच कर समय पर भुगतान करें। इससे न्यायालयीन प्रक्रिया, अतिरिक्त परेशानी और समय की बर्बादी से बचा जा सकता है।
पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे सड़क पर वाहन चलाते समय सभी यातायात नियमों और सुरक्षा मानकों का पालन करें। विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों और बीमार व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील व्यवहार अपनाएं और सुरक्षित यातायात व्यवस्था बनाने में सहयोग करें।
बिलासपुर यातायात पुलिस का कहना है कि शहर में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए तकनीक आधारित निगरानी, ई-चालान व्यवस्था और जागरूकता अभियान लगातार जारी रहेंगे। नियमों का पालन करने वाले वाहन चालकों को सुरक्षित और सुगम यातायात व्यवस्था का लाभ मिलेगा, जबकि नियम तोड़ने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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