छत्तीसगढ़

स्कूलों के पास तंबाकू बेचने वालों पर कार्रवाई, 15 दुकानदारों पर जुर्माना

Shantanu Roy
12 Aug 2026 10:04 PM IST
स्कूलों के पास तंबाकू बेचने वालों पर कार्रवाई, 15 दुकानदारों पर जुर्माना
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छग
Durg. दुर्ग। स्कूल परिसरों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने बोरी थाना क्षेत्र में कड़ी कार्रवाई की। कलेक्टर अभिजीत सिंह के निर्देश पर 11 अगस्त 2026 को चलाए गए विशेष अभियान के दौरान विद्यालयों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री और उससे जुड़े नियमों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले 15 दुकानदारों के खिलाफ चालानी कार्रवाई करते हुए कुल 2,150 रुपये का
अर्थदंड वसूला
गया। संयुक्त टीम ने बोरी क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों के आसपास संचालित दुकानों की जांच की। कार्रवाई के दौरान यह विशेष रूप से देखा गया कि स्कूल परिसर के 100 गज के दायरे में किसी दुकान पर तंबाकू उत्पादों की बिक्री तो नहीं की जा रही है। निरीक्षण के दौरान शासकीय हिंदी मीडियम पीएम श्री स्कूल बोरी, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला पथरिया तथा शासकीय हाई स्कूल अंजोरा ढाबा, तहसील धमधा के आसपास दुकानों की जांच की गई।
जांच में तंबाकू उत्पादों की बिक्री से संबंधित नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित दुकानदारों के विरुद्ध कोटपा अधिनियम 2003 की धारा 4 एवं 6 के तहत कार्रवाई की गई। टीम ने कुल 15 दुकानदारों के चालान बनाए और उनसे 2,150 रुपये का अर्थदंड अधिरोपित कर वसूला। अधिकारियों ने दुकानदारों को स्पष्ट रूप से बताया कि शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री कानूनन प्रतिबंधित है और इसका उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अभियान के दौरान अधिकारियों ने दुकानदारों और स्थानीय लोगों को तंबाकू नियंत्रण कानून के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी भी दी। खास तौर पर 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और किशोरों को तंबाकू उत्पाद बेचने पर प्रतिबंध के बारे में समझाया गया। अधिकारियों ने कहा कि बच्चों और किशोरों को तंबाकू की लत से बचाना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। इसके लिए दुकानदारों को भी कानून का पालन करते हुए नाबालिगों को किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पाद नहीं बेचने की हिदायत दी गई।
टीम ने सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू सेवन पर लगे प्रतिबंध की जानकारी भी दी। अधिकारियों ने दुकानदारों और आम लोगों को तंबाकू सेवन से होने वाले गंभीर और जानलेवा स्वास्थ्य दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया। उन्होंने बताया कि तंबाकू का सेवन व्यक्ति के स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित करता है और इससे कई प्रकार की गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ता है। अधिकारियों ने लोगों से तंबाकू से दूरी बनाने तथा समाज को तंबाकू-मुक्त बनाने में सहयोग करने की अपील की। प्रशासन की ओर से बताया गया कि स्कूल और
शैक्षणिक संस्थान
बच्चों के सुरक्षित एवं स्वस्थ भविष्य के निर्माण के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। ऐसे स्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री को रोकना आवश्यक है, ताकि बच्चों को कम उम्र में तंबाकू सेवन के संपर्क से बचाया जा सके। इसी उद्देश्य से जिले में समय-समय पर जांच और कार्रवाई की जा रही है। इस विशेष अभियान में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग से सहायक औषधि नियंत्रक संजय सिंह झड़ेकार और औषधि निरीक्षक जागेश्वरी साहू शामिल रहे। पुलिस विभाग की ओर से आरक्षक मोहम्मद समीम, जितेंद्र धीवर और प्रशांत साहू ने कार्रवाई में सहयोग किया। प्रशासन ने संकेत दिया कि तंबाकू नियंत्रण से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।
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