छत्तीसगढ़
रायपुर में आदतन अपराधी राजकुमार उर्फ चेतन साहू पर जिला बदर की कार्रवाई
Shantanu Roy
10 July 2026 10:42 PM IST

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छग
Raipur. रायपुर। राजधानी रायपुर में कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने और असामाजिक तत्वों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए पुलिस कमिश्नरेट लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी अभियान के तहत कमिश्नरेट पुलिस ने आदतन अपराधी राजकुमार उर्फ चेतन साहू के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे जिला बदर कर दिया है। आरोपी को छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 के तहत 3 महीने के लिए छह जिलों की सीमा से बाहर रहने का आदेश जारी किया गया है। पुलिस उपायुक्त पश्चिम क्षेत्र की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस कमिश्नर रायपुर डॉ. संजीव शुक्ला ने यह कार्रवाई की है। आदेश के अनुसार आरोपी राजकुमार उर्फ चेतन साहू को रायपुर सहित दुर्ग, धमतरी, महासमुंद, बलौदाबाजार और गरियाबंद जिले की राजस्व सीमाओं से निष्कासित किया गया है। यह कार्रवाई तत्काल प्रभाव से लागू की गई है।
2010 से लगातार आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय
पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी राजकुमार उर्फ चेतन साहू वर्ष 2010 से लगातार आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है। आरोपी के खिलाफ रायपुर के थाना टिकरापारा क्षेत्र में कई गंभीर अपराध दर्ज हैं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी के खिलाफ मारपीट, जान से मारने की धमकी, नकबजनी, लूट, आर्म्स एक्ट, जुआ अधिनियम और आबकारी अधिनियम सहित कुल 18 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ कई बार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई, लेकिन उसके व्यवहार में सुधार नहीं आया।
अपराधों पर नियंत्रण के लिए लिया गया फैसला
कमिश्नरेट पुलिस ने बताया कि आरोपी की लगातार आपराधिक गतिविधियों के कारण क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ था। आम नागरिकों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आरोपी के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई प्रस्तावित की गई। पुलिस उपायुक्त पश्चिम क्षेत्र द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में आरोपी के आपराधिक इतिहास, दर्ज मामलों और पूर्व में की गई कार्रवाई का उल्लेख किया गया। इसके बाद प्रकरण की विस्तृत जांच की गई और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जिला बदर का आदेश जारी किया गया।
छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई
पुलिस कमिश्नर रायपुर ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5(ख) के तहत यह आदेश जारी किया है। इस प्रावधान के तहत ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, जिनकी गतिविधियां सार्वजनिक शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बनती हैं। आदेश के अनुसार राजकुमार उर्फ चेतन साहू अगले 3 महीने तक रायपुर, दुर्ग, धमतरी, महासमुंद, बलौदाबाजार और गरियाबंद जिले की सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेगा। यदि वह आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस का अपराधियों के खिलाफ अभियान जारी
कमिश्नरेट पुलिस रायपुर ने स्पष्ट किया है कि शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आदतन अपराधियों, असामाजिक तत्वों और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जिला बदर जैसी कार्रवाई का उद्देश्य अपराधियों पर नियंत्रण रखना और आम जनता में सुरक्षा की भावना को मजबूत करना है। पुलिस ने आम लोगों से भी अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। राजधानी में लगातार बढ़ती आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा ऐसे मामलों में सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। राजकुमार उर्फ चेतन साहू पर हुई यह कार्रवाई भी इसी अभियान का हिस्सा मानी जा रही है।
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