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Bilaspur. बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के एडवोकेट जनरल विवेक शर्मा को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित किया है। हाईकोर्ट की फुल कोर्ट ने उनके नामांकन को मंजूरी दे दी है। इसके बाद रजिस्ट्रार जनरल रजनीश श्रीवास्तव के हस्ताक्षर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई। अधिसूचना के अनुसार विवेक शर्मा का सीनियर एडवोकेट के रूप में पदनाम तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। हाईकोर्ट की ओर से जारी अधिसूचना के बाद विवेक शर्मा अब सीनियर एडवोकेट के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। वर्तमान में वे छत्तीसगढ़ के एडवोकेट जनरल के पद पर कार्यरत हैं। फुल कोर्ट की मंजूरी के बाद उन्हें सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित किया जाना कानूनी क्षेत्र में महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है।
फुल कोर्ट ने नामांकन पर लगाई मुहर
जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की फुल कोर्ट के समक्ष विवेक शर्मा को सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित करने का विषय रखा गया था। विचार के बाद फुल कोर्ट ने इस पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। इसके बाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल रजनीश श्रीवास्तव के हस्ताक्षर से औपचारिक अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि विवेक शर्मा को सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित करने का निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इसके साथ ही उनके सीनियर एडवोकेट के रूप में पदनाम की औपचारिक प्रक्रिया पूरी हो गई है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अधिसूचना में जिक्र
हाईकोर्ट की अधिसूचना में सुप्रीम कोर्ट के 13 मई 2025 के एक फैसले और आदेश का भी उल्लेख किया गया है। यह फैसला आपराधिक अपील संख्या 865 ऑफ 2025, जितेंदर कल्ला बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार) मामले में पारित किया गया था। इसी फैसले और उससे संबंधित दिशा-निर्देशों के अनुपालन में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की फुल कोर्ट ने विवेक शर्मा के नाम पर विचार किया और उन्हें सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित करने का निर्णय लिया।
सीनियर एडवोकेट का पदनाम अधिवक्ता के कानूनी अनुभव, योग्यता और न्यायिक क्षेत्र में योगदान को देखते हुए प्रदान किया जाता है। हाईकोर्ट की फुल कोर्ट द्वारा इस पर निर्णय लिया जाता है। विवेक शर्मा को यह पदनाम मिलने के बाद छत्तीसगढ़ के कानूनी और न्यायिक क्षेत्र में इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही विवेक शर्मा का सीनियर एडवोकेट के रूप में पदनाम प्रभावी हो गया है। वे छत्तीसगढ़ के एडवोकेट जनरल की जिम्मेदारी संभालने के साथ अब सीनियर एडवोकेट के रूप में भी नामित हो गए हैं।
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