छत्तीसगढ़
अवैध गांजा बरामदगी मामले में कोर्ट का सख्त फैसला, आरोपी को 10 साल कैद
Shantanu Roy
16 July 2026 12:24 AM IST

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Raipur. रायपुर। राजधानी रायपुर में मादक पदार्थों की तस्करी के एक मामले में विशेष एनडीपीएस न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी उदय जैन को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला थाना खमतराई में वर्ष 2022 में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण में सुनाया गया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आरोपी के खिलाफ प्रस्तुत साक्ष्य पर्याप्त और विश्वसनीय पाए गए, जिसके आधार पर उसे दोषी ठहराया गया।
पुलिस के अनुसार मामला थाना खमतराई के अपराध क्रमांक 417/2022 से संबंधित है। आरोपी उदय जैन, पिता नेमीचंद जैन (35 वर्ष), निवासी सन्यासी पारा, थाना खमतराई, रायपुर के कब्जे से अवैध गांजा बरामद किया गया था। इसके बाद उसके खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्ट की धारा 20(B)(ii)(B) के तहत मामला दर्ज कर विधिवत कार्रवाई की गई थी।
मामले की सुनवाई विशेष न्यायालय (एनडीपीएस एक्ट), रायपुर में हुई। विशेष न्यायाधीश किरण थवाईत ने दोनों पक्षों की दलीलें और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया। न्यायालय ने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि यदि आरोपी अर्थदंड जमा नहीं करता है तो उसे तीन वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामले की विवेचना के दौरान सभी आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया और जब्त किए गए मादक पदार्थों सहित अन्य साक्ष्यों को न्यायालय में प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया। अभियोजन पक्ष की मजबूत पैरवी और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ अपराध सिद्ध हुआ। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने इस फैसले को मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की बड़ी सफलता बताया है। पुलिस का कहना है कि नशे के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है और ऐसे मामलों में प्रभावी विवेचना के साथ न्यायालय में मजबूत पैरवी सुनिश्चित की जा रही है, ताकि दोषियों को कड़ी सजा मिल सके।
कमिश्नरेट पुलिस ने कहा कि युवाओं को नशे से बचाने और समाज में सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। पुलिस ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि यदि कहीं भी नशे के अवैध कारोबार की जानकारी मिले तो तत्काल पुलिस को सूचित करें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। इस फैसले को कानून व्यवस्था के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि न्यायालय द्वारा सुनाई गई यह सजा नशे के कारोबार में संलिप्त लोगों के लिए कड़ा संदेश है कि ऐसे अपराधों के प्रति कानून किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरतेगा।
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