छत्तीसगढ़
मेडिकल स्टोर में हेल्थ डिपार्टमेंट ने मारा छापा, लाइसेंस किया रद्द
Shantanu Roy
29 April 2024 4:38 PM GMT
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छग
कोंडागांव। कोंडागांव जिले में स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल स्टोरों मे छापा मार कार्रवाई की है। मेडिकल स्टोर की दवाइयों की गुणवत्ता जांच के लिए औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, रायपुर भेजी गई है। वहीं रेड के बाद संतोष मेडिकोज का लाइसेंस 7 दिन के लिए निलंबित किया गया। जानकारी के अनुसार, खाद्य और औषधि प्रशासन के द्वारा दवाइयों की गुणवत्ता जांच और खरीद-बिक्री दस्तावेजों के नियमानुसार मेंटेनेंस के लिए मेडिकल स्टोर में लगातार चेकिंग की जा रही है। इसी कड़ी में उपसंचालक खाद्य और औषधि प्रशासन डॉ आरके सिंह के मार्गदर्शन में औषधि विभाग ने केशकाल में संचालित मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण के दौरान शेड्यूल एच 1 और नारकोटिक दवाइयों के खरीदी-बिक्री दस्तावेजों की जांच की गई। सभी मेडिकल स्टोर के संचालकों को आवश्यक दस्तावेजों का नियमानुसार मेंटेनेंस करने के लिए निर्देशित किया गया।
महाराज मेडिकल स्टोर से दवाइयों की गुणवत्ता जांच के लिए संदेह के आधार पर जियोडॉल पी डीएस नामक दवाई को राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर भेजा गया। जियोडॉल पी डीएस एक कॉम्बिनेशन दवा है, जो मुख्य रूप से एक दर्द निवारक और बुखार में काम आती है। दो दवाइयों जोकोन 50 डीटी और इंट्रानेक 200 को ओवरप्राइज के तहत राज्य के प्राइज मॉनिटरिंग रिसोर्स यूनिट में अग्रिम कार्रवाई के लिए भेजा गया है। अन्य जांच में बहीगांव के संतोष मेडिकोज का मेडिकल लाइसेंस निलंबित किया गया है। निरीक्षण के दौरान शेड्यूल एच 1 और अन्य दवाइयों के खरीदी-बिक्री दस्तावेजों की जांच की गई। जांच में औषधि और सौंदर्य प्रसाधन सामाग्री अधिनियम 1940 और नियमावली 1945 के तहत अनियमितताएं पाई गई थी। इसके लिये फर्म के संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए स्पष्टीकरण मांगा गया था। जवाब संतोषप्रद न होने पर ड्रग लाइसेंस अथॉरिटी ने इस कृत्य को गंभीर लापरवाही मानते हुए फर्म संतोष मेडिकोज का ड्रग लायसेंस 7 दिवस के लिए निलंबित किया है। औषधि विभाग ने सभी मेडिकल संचालकों को दवाइयों के खरीद-बिक्री दस्तावेजों और शेड्यूल एच 1 रजिस्टर का नियमानुसार मेंटेनेंस और नारकोटिक दवाई, एमटीपी किट जैसे दवाइयों को रजिस्टर्ड डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना न बेचे जाने के निर्देश दिए गए हैं।
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Shantanu Roy
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