छत्तीसगढ़
नाबालिग को भगाने वाला युवक गिरफ्तार, पॉक्सो एक्ट में गया जेल
Shantanu Roy
18 Aug 2026 3:42 PM IST

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Raigarh. रायगढ़। जिले में महिला और नाबालिगों की सुरक्षा को लेकर चलाए जा रहे अभियान संवेदना के तहत लैलूंगा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने घर से लापता हुई नाबालिग बालिका को सकुशल बरामद कर लिया है। वहीं बालिका को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने वाले आरोपी युवक निखिल मांझी उम्र 24 वर्ष को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। यह कार्रवाई रायगढ़ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के दिशा-निर्देशन में की गई। पुलिस अधिकारियों के अनुसार नाबालिगों से जुड़े मामलों को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत लैलूंगा पुलिस ने गुम बालिका की तलाश शुरू की थी।
मामले की शुरुआत 12 अगस्त 2026 को हुई, जब बालिका की महिला परिजन ने थाना लैलूंगा में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया था कि 9 अगस्त 2026 की रात बालिका बिना बताए घर से कहीं चली गई है। परिजनों ने अपने स्तर पर गांव, आसपास के क्षेत्रों और रिश्तेदारों के यहां काफी तलाश की, लेकिन बालिका का कोई पता नहीं चल सका। इसके बाद परिजनों ने थाना लैलूंगा पहुंचकर मामले की जानकारी दी। पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 253/2026 दर्ज किया। मामले में बीएनएस की धारा 137(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू की गई।
गुम नाबालिग बालिका की तलाश के लिए थाना प्रभारी उप निरीक्षक गिरधारी साव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने जांच शुरू की। पुलिस ने बालिका के माता-पिता, सहेलियों और आसपास के लोगों से पूछताछ की। जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि बालिका की बातचीत निखिल मांझी नामक युवक से होती थी। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने युवक की तलाश शुरू की। पुलिस को पता चला कि घटना के बाद से आरोपी युवक फरार चल रहा था। पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी की तलाश तेज की और उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की।
पूछताछ के दौरान आरोपी के पास से नाबालिग बालिका को सकुशल बरामद कर लिया गया। पुलिस ने बालिका को सुरक्षित अपने संरक्षण में लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की। पुलिस के अनुसार महिला पुलिस अधिकारी द्वारा बालिका का कथन दर्ज किया गया। बालिका ने अपने बयान में बताया कि आरोपी युवक उसे शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया था और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। बालिका के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामले में आगे की धाराएं जोड़ीं।
जांच के बाद पुलिस ने आरोपी निखिल मांझी के खिलाफ बीएनएस की धारा 69 और पॉक्सो एक्ट की धारा 4 एवं 6 के तहत कार्रवाई की। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। बरामद की गई नाबालिग बालिका को आवश्यक प्रक्रिया के बाद सुरक्षित उसके परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने बताया कि मामले की आगे की जांच जारी है और सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है।
एसएसपी ने दिया कार्रवाई का संदेश
रायगढ़ एसएसपी शशि मोहन सिंह ने कहा कि अभियान संवेदना के तहत नाबालिग बालिकाओं से जुड़े मामलों में पुलिस पूरी संवेदनशीलता और तत्परता के साथ कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि गुम बालिकाओं की सुरक्षित दस्तयाबी पुलिस की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में पुलिस की कोशिश रहती है कि पीड़ितों को जल्द से जल्द सुरक्षित उनके परिवार तक पहुंचाया जाए और बहला-फुसलाकर या गलत तरीके से ले जाने वाले आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। रायगढ़ पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि यदि किसी नाबालिग या महिला से जुड़ी कोई संदिग्ध गतिविधि सामने आती है तो तत्काल पुलिस को सूचना दें, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
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