हरियाणा

Housing Scheme: सांसद मनीष तिवारी ने कर्मचारियों के लिए मुफ्त में केस लड़ने की पेशकश की

Ratna Netam
21 Jun 2024 2:15 PM IST
Housing Scheme: सांसद मनीष तिवारी ने कर्मचारियों के लिए मुफ्त में केस लड़ने की पेशकश की
x
Chandigarh,चंडीगढ़: यूटी प्रशासन द्वारा पंजाब एवं Haryana उच्च न्यायालय द्वारा कर्मचारियों के स्व-वित्तपोषित आवास योजना के लिए 2008 की ब्रोशर दरों पर भूमि देने के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय जाने की योजना के बीच शहर के सांसद मानसिंह तिवारी ने कर्मचारियों के लिए निःशुल्क केस लड़ने की इच्छा जताई है। यह उनका 2024 के लोकसभा चुनाव का वादा भी था। उन्होंने चंडीगढ़ ट्रिब्यून से कहा, "यदि प्रशासन सर्वोच्च न्यायालय जाता है, तो मेरी सेवाएं कर्मचारियों के लिए उपलब्ध हैं।" प्रशासन से उच्च न्यायालय के आदेश को लागू करने तथा 16 वर्षों से इसका इंतजार कर रहे
कर्मचारियों को फ्लैट उपलब्ध
कराने का अनुरोध किया। यदि प्रशासन इसे आगे बढ़ाने का निर्णय लेता है, तो हम सर्वोच्च न्यायालय में भी केस लड़ेंगे। जहां तक ​​सांसद के अनुरोध का सवाल है, हमारे पदाधिकारी बैठकर इस पर निर्णय लेंगे।" उन्होंने प्रशासन से अपील की कि उसे इस मामले पर विचार करना चाहिए, क्योंकि कई कर्मचारी बिना किसी गलती के सपनों के घर के इंतजार में सेवानिवृत्त हो गए या मर गए। उन्होंने कहा, "प्रशासन की ओर से इसमें देरी की गई, तो कर्मचारी क्यों परेशान हों।" सूत्रों के अनुसार, यूटी प्रशासक ने सर्वोच्च न्यायालय में समीक्षा याचिका दायर करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।
Next Story