कर्नाटक

लड़की के अपहरण और हत्या के मामले में हनूर के आरोग्यस्वामी को उम्रकैद की सजा

Kavita2
31 July 2025 5:00 PM IST
लड़की के अपहरण और हत्या के मामले में हनूर के आरोग्यस्वामी को उम्रकैद की सजा
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Karnataka कर्नाटक : एफटीएससी की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने शादी का झांसा देकर एक लड़की का अपहरण कर उसकी हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

दोषी व्यक्ति हनूर तालुका के गोडेस नगर निवासी थंगाराजू उर्फ आरोग्यस्वामी है। लड़की के अपहरण और हत्या के संबंध में 2018 में रामपुरा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। जाँच अधिकारी मनोज कुमार ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।

चूँकि आरोपी के खिलाफ आरोप सिद्ध हो गए थे, इसलिए न्यायाधीश एस.जे. कृष्णा ने उसे नाबालिग का अपहरण करने के लिए 5 साल की कैद और 5,000 रुपये के जुर्माने और हत्या के लिए आजीवन कारावास और 25,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने यह भी आदेश दिया कि पीड़ित परिवार को 25,000 रुपये का मुआवजा और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए।

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