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ICICI बैंक की पूर्व CEO चंदा कोचर दोषी करार: अपीलीय न्यायाधिकरण का फैसला
Kavita2
22 July 2025 2:02 PM IST

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Delhi दिल्ली : एक अपीलीय न्यायाधिकरण ने आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर को तस्करी और विदेशी मुद्रा दुरुपयोग (संपत्ति ज़ब्ती) अधिनियम (SAFEMA) के तहत दोषी ठहराया है।
चंदा कोचर पर 2009 में वीडियोकॉन समूह को 300 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत करके 64 करोड़ रुपये की रिश्वत लेने का आरोप है। यह आदेश पीएमएलए न्यायाधिकरण से उन्हें मिली पूर्व क्लीन चिट को रद्द करता है और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी संपत्तियों की अस्थायी ज़ब्ती को बरकरार रखता है।
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