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Tamil Nadu तमिलनाडु : मादक पदार्थ तस्करी निरोधक प्रभाग की विशेष अदालत ने गांजा तस्करी के एक मामले में दो लोगों को 10-10 साल की कैद और 3 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
थेनी जिले के कम्बट्टई निवासी गणेशन और राजा को चेन्नई सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की केंद्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण इकाई ने उस समय गिरफ्तार किया जब वे थेनी जाते समय चेंगलपट्टू के एक होटल में ठहरे हुए थे। उनके पास से 190 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया।
चेन्नई मादक पदार्थ नियंत्रण प्रभाग की विशेष अदालत में न्यायाधीश राजलक्ष्मी के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश ने गणेशन और राजा को दोषी पाया और उन्हें 10-10 साल की कैद और 3 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
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