
Karnataka कर्नाटक : परिवहन विभाग के अधिकारियों ने 14 मई तक बाइक टैक्सियों पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी शुरू कर दी है, जिससे सवारियों की प्राथमिक आजीविका प्रभावित होने की संभावना है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 2 अप्रैल को आदेश जारी कर बाइक टैक्सियों के सभी परिचालन को निलंबित करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया था। न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह सुनिश्चित करे कि छह सप्ताह के बाद सभी बाइक टैक्सियों का परिचालन निलंबित कर दिया जाए। इसके बाद 25 अप्रैल को परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने परिवहन सचिव एनवी प्रसाद और परिवहन आयुक्त योगेश को पत्र लिखकर बाइक टैक्सी परिचालन पर प्रतिबंध लगाने के लिए कदम उठाने को कहा। परिवहन विभाग के सूत्रों ने बताया कि मंत्री के निर्देश के बाद परिवहन विभाग प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है। सूत्रों ने बताया, "उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, दी गई छह सप्ताह की अंतिम समय सीमा 14 मई को समाप्त हो रही है। इसलिए विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि न्यायालय के आदेश का अनुपालन हो।" परिवहन विभाग बाइक-टैक्सी चालकों को 14 मई से पहले परिचालन बंद करने का नोटिस जारी करेगा। नोटिस के बाद भी नियमों का पालन नहीं करने वालों के वाहन जब्त कर लिए जाएंगे। अधिकारियों ने कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।





