कर्नाटक

उच्च न्यायालय ने सरकारी संपत्तियों से जीवित राजनेताओं के नाम हटाने का आदेश दिया

Bharti Sahu
29 Jun 2025 2:22 PM IST
उच्च न्यायालय ने सरकारी संपत्तियों से जीवित राजनेताओं के नाम हटाने का आदेश दिया
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उच्च न्यायालय

Andhra आंध्र :जनहित को ध्यान में रखते हुए एक ऐतिहासिक निर्देश में, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सरकारी भवनों, सड़कों, पार्कों और अन्य सार्वजनिक संपत्तियों का नाम जीवित राजनेताओं के नाम पर रखने पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने दावणगेरे जिला प्रशासन को जिले की सभी सरकारी संपत्तियों से ऐसे नाम हटाने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है।

यह आदेश दावणगेरे के अधिवक्ता राघवेंद्र द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) के जवाब में आया है, जिसमें उन्होंने मौजूदा राजनेताओं के नाम पर सार्वजनिक संपत्तियों के नाम रखने की प्रवृत्ति पर सवाल उठाया था। याचिका में दावणगेरे नगर निगम के हॉल, जिला पंचायत हॉल, पुनर्निर्मित पुराने बस स्टैंड, पार्कों और इलाकों का नाम शमनूर शिवशंकरप्पा, मंत्री एस.एस. मल्लिकार्जुन और एस.ए. रवींद्रनाथ जैसे वर्तमान जनप्रतिनिधियों के नाम पर रखने सहित कई उदाहरणों का हवाला दिया गया है।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि केवल दिवंगत स्वतंत्रता सेनानियों या प्रतिष्ठित व्यक्तियों को ही इस तरह से सम्मानित किया जाना चाहिए, न कि जीवित राजनेताओं को। याचिका से सहमति जताते हुए हाईकोर्ट ने 2012 के अपने पहले के आदेश का हवाला दिया, जिसमें सरकारी संपत्तियों का नाम जीवित व्यक्तियों के नाम पर रखने पर रोक लगाई गई है। कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर और मुख्य सचिव समेत सक्षम अधिकारियों को चार सप्ताह के भीतर इसका अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा विधायक बी.पी. हरीश ने फैसले का स्वागत किया और बताया कि 13 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी तरह की टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा, "कुछ नेताओं को लगता है कि लोग उनकी मृत्यु के बाद उन्हें याद नहीं रखेंगे, इसलिए वे जीवित रहते हुए सार्वजनिक संपत्तियों का नाम अपने नाम पर रख लेते हैं। ऐसे नाम हटाए जाने चाहिए।"
कांग्रेस विधायक शिवगंगा बसवराज ने भी इसी तरह की राय जाहिर करते हुए कहा, "किसी भी सरकारी इमारत या परियोजना पर वर्तमान राजनेताओं के नाम नहीं होने चाहिए।ये इमारतें करदाताओं के पैसे से बनाई गई हैं, हमारी निजी संपत्ति से नहीं। यह प्रथा मौलिक रूप से गलत है और इसे रोकने के लिए सख्त आदेश जारी किए जाने चाहिए।"
कोर्ट के सख्त निर्देश ने सार्वजनिक स्थानों को गैर-राजनीतिक बनाने और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में करदाताओं के योगदान का सम्मान करने की आवश्यकता पर फिर से ध्यान केंद्रित किया है।
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