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Karnataka बेंगलुरु : टी. नरसीपुरा की एक स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को कन्नड़ अभिनेता दर्शन और उनकी पत्नी विजयलक्ष्मी को समन जारी किया, जिसमें उन्हें अपने फार्महाउस में चार बार-हेडेड गीज़ के अवैध कब्जे के संबंध में अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया। बार-हेडेड गूज मध्य पूर्व का एक दुर्लभ प्रवासी पक्षी है।
अदालत ने दर्शन, उनकी पत्नी विजयलक्ष्मी और उनके फार्महाउस मैनेजर को 4 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। वन अधिकारियों ने मैसूर शहर के पास केम्पैयाहना हुंडी में दर्शन के फार्महाउस में प्रतिबंधित पक्षियों की खोज की। 2023 में, पक्षियों के साथ दर्शन के वायरल वीडियो के बाद, अभिनेता के फार्महाउस पर छापेमारी की गई थी। इसके परिणामस्वरूप चार बार-हेडेड गीज़ जब्त किए गए।
वन विभाग ने आरोप लगाया कि दर्शन के पास अवैध रूप से पक्षी थे। मामला दर्ज किया गया और दर्शन तथा अन्य के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। फार्महाउस से जुड़ी अन्य घटनाओं की भी रिपोर्ट मिली है, जिसमें दर्शन के प्रबंधक श्रीधर की मौत और रेणुकास्वामी हत्या मामले में जमानत मिलने के बाद अभिनेता का परिसर में आना शामिल है।
इससे पहले, दर्शन का दुर्लभ पक्षियों के साथ खेलते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। अधिकारियों ने पाया कि अभिनेता ने एक साक्षात्कार में अपने फार्महाउस में बार-हेडेड गीज़ होने की बात स्वीकार की थी और साक्षात्कारकर्ता को पिंजरे में बंद पक्षी भी दिखाए थे। वन विभाग ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 9, 39 और 51 और वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2022 के तहत मामला दर्ज किया। दोषी पाए जाने पर आरोपी को तीन साल तक की कैद हो सकती है।
छापेमारी के दौरान अधिकारियों को कई तरह के आयातित विदेशी पक्षी भी मिले। दर्शन को स्वामित्व प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, क्योंकि कानून उचित दस्तावेज के साथ कुछ अन्य पक्षी प्रजातियों को रखने की अनुमति देता है। जब्त किए गए पक्षियों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और बाद में जंगल में छोड़ दिया गया। दर्शन, जो अपने प्रशंसक रेणुकास्वामी की हत्या में भी आरोपी है, जानवरों और पक्षियों के प्रति अपने स्नेह के लिए जाना जाता है। वह वर्तमान में हत्या के मामले में सशर्त जमानत पर बाहर है। अभियोजन पक्ष ने जमानत दिए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। (आईएएनएस)
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