
बेंगलुरु: शहर के दो निजी अस्पतालों में डॉक्टरों की कथित लापरवाही के कारण अपने पिता की मौत के लिए न्याय की मांग करने वाले एक व्यक्ति के अनुरोध को स्वीकार करते हुए, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अन्नपूर्णेश्वरी नगर पुलिस को प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने नगरभावी के विकास एम देव द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए आदेश पारित किया, जिसमें शहर की पुलिस को शिकायत दर्ज करने के निर्देश देने की मांग की गई थी, जो तब नहीं की गई थी जब उन्होंने अपने पिता की मृत्यु के तुरंत बाद पुलिस से संपर्क किया था।
अदालत ने कहा, "जब कथित लापरवाही से चिकित्सा देखभाल की पवित्रता का उल्लंघन होता है, तो यह केवल प्रक्रिया की चूक नहीं है, बल्कि मानव जीवन में निहित गरिमा का अपमान है।"
अपनी याचिका में, विक्रम ने शहर की पुलिस को 18 और 26 जून, 2024 की शिकायतों की प्रारंभिक जांच करने और कथित चिकित्सा लापरवाही पर एक विशेषज्ञ निकाय से मेडिकल रिपोर्ट मांगने के निर्देश देने की मांग की।





