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बेंगलुरु: वाणिज्यिक कर विभाग ने सोमवार को पारदर्शिता को बढ़ावा देने और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पंजीकरण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक खुला सम्मेलन आयोजित किया। अब बेंगलुरु के कई विक्रेताओं को यह पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यूपीआई लेनदेन से बाहर निकलने से व्यवसाय जीएसटी अनुपालन से नहीं बचेंगे, क्योंकि विभाग पिछले वर्षों के यूपीआई भुगतानों के आंकड़े पहले ही एकत्र कर चुका है, जिससे वास्तविक कारोबार की जानकारी मिलती है।
मंगलुरु स्थित संभागीय जीएसटी कार्यालय में वाणिज्यिक कर की संयुक्त आयुक्त मीरा सुरेश पंडित के अनुसार, वस्तुओं की आपूर्ति के लिए 40 लाख रुपये या सेवाओं के लिए 20 लाख रुपये से अधिक वार्षिक कुल कारोबार वाले व्यवसायों को जीएसटी के तहत पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
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