
कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने शेन निगम अभिनीत मलयालम फिल्म 'हाल' को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाण पत्र जारी करने से इनकार करने के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है। अदालत ने निर्माता और निर्देशक द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश जारी किया।
बोर्ड ने याचिकाकर्ताओं को सूचित किया कि फिल्म का पुनरीक्षण समिति ने अवलोकन कर लिया है और वह इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि यह फिल्म अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन वयस्कों के लिए प्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त हो सकती है, बशर्ते कुछ संशोधन/काट-छाँट किए जाएँ।
बोर्ड ने फिल्म के निर्माताओं को निर्देश दिया कि वे फिल्म से संवाद 'ध्वजा प्रणामम', 'अभ्यंतरा शत्रुक्कल', 'गणपति वट्टम' और 'संघम कवलुंड' (उपशीर्षक से भी), बीफ़ बिरयानी खाने वाले दृश्य और राखी को धुंधला कर दें।





