केरल

मैरिज ब्यूरो ने की धोखाधड़ी; उपभोक्ता अदालत ने पीड़ित के पक्ष में सुनाया फैसला

Tara Tandi
17 July 2026 5:08 PM IST
मैरिज ब्यूरो ने की धोखाधड़ी; उपभोक्ता अदालत ने पीड़ित के पक्ष में सुनाया फैसला
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KANNUR कन्नूर: कंज्यूमर फोरम ने एक मैरिज ब्यूरो को एक आदमी को मुआवजा देने का आदेश दिया है। कई साल पहले फीस देकर रजिस्टर करने के बावजूद उसे लाइफ पार्टनर नहीं मिला। आदमी ने नौ साल पहले 3,000 रुपये देकर रजिस्टर किया था। कई साल बाद भी जब उन्हें कोई पार्टनर नहीं मिला, तो फोरम ने उसकी शिकायत के आधार पर ब्यूरो को 8,000 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया।
2016 में, कन्नूर के 40 साल के आदमी ने अपने शहर में चल रहे एक मैरिज ब्यूरो में रजिस्टर किया था। ब्यूरो ने उसे कासरगोड से एक सही दुल्हन के बारे में बताया, लेकिन उसके बाद उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। शिकायत करने वाले के पिता कैंसर से पीड़ित थे और लंबे समय से अपने बेटे की शादी देखना चाहते थे। हालांकि, उनकी यह इच्छा अधूरी रह गई और पिछले साल उनके पिता का निधन हो गया।
इसके बाद, आदमी ने कंज्यूमर फोरम का दरवाजा खटखटाया और रजिस्ट्रेशन फीस रिफंड और अपने कीमती समय और मन की शांति के नुकसान के लिए 15,000 रुपये और मांगे। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम ने ब्यूरो को रजिस्ट्रेशन फीस के लिए 3,000 रुपये, मानसिक परेशानी के लिए 3,000 रुपये मुआवजा और मुकदमे के खर्च के लिए 2,000 रुपये देने का आदेश दिया
क्योंकि मैरिज ब्यूरो के अधिकारी, जो मामले में दूसरी पार्टी थे, फोरम के सामने पेश नहीं हुए, इसलिए शिकायत करने वाले के दिए गए सबूतों के आधार पर यह आदेश जारी किया गया। फोरम ने ब्यूरो को एक महीने के अंदर रकम देने का निर्देश दिया। आदेश में आगे कहा गया कि अगर तय समय में पेमेंट नहीं किया जाता है, तो आदेश की तारीख से 9% सालाना ब्याज लगेगा।
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