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MRP, MSP से ज़्यादा या कम दाम पर शराब बेचने पर पांच दुकानों पर ₹12.83 लाख से ज़्यादा का जुर्माना

Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : एक्साइज डिपार्टमेंट ने शुक्रवार को जिले की 5 शराब की दुकानों के खिलाफ शराब की तय मैक्सिमम और मिनिमम सेलिंग प्राइस का उल्लंघन करने पर बड़ी कार्रवाई की और 12.83 लाख रुपये से ज़्यादा का जुर्माना लगाया।
अधिकारियों के मुताबिक, डिपार्टमेंट ने रामकृष्णबाग, कनाड़िया गांव, खजुरिया, बुढानिया और देपालपुर (दुकान नंबर 2) में मौजूद कंपोजिट शराब की दुकानों के लाइसेंस होल्डर्स के खिलाफ केस दर्ज किए। ये दुकानें तय कीमतों से ज़्यादा या कम रेट पर शराब बेचती पाई गईं।
असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर अभिषेक तिवारी ने शराब ठेकेदारों के खिलाफ आगे की कार्रवाई के लिए ये केस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शिवम वर्मा के सामने पेश किए। उल्लंघन की जांच के बाद, कलेक्टर ने दुकानों पर कुल ₹12,83,918 का जुर्माना लगाया। लाइसेंस होल्डर्स को इस जुर्माने की रकम पर कोई डिस्काउंट या मुआवजा नहीं मिलेगा।





