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महाराष्ट्र
सीमेंट की सड़कें पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए ख़तरा! हाईकोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार
Anurag
7 Aug 2025 7:12 PM IST

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Nagpur नागपुर:पर्याप्त समय मिलने के बावजूद, केंद्र और राज्य सरकार समेत अन्य सभी प्रतिवादियों ने सीमेंट-कंक्रीट सड़क से जुड़े आरोपों पर मुंबई पुलिस को जवाब दाखिल नहीं किया है। नागपुर उच्च न्यायालय की खंडपीठ में जवाब दाखिल नहीं किया गया। नतीजतन, बुधवार को अदालत ने कड़ी नाराजगी जताई और सभी को फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि सीमेंट-कंक्रीट सड़कों को लेकर राज्य भर में शिकायतें आ रही हैं। इसलिए इस पर गंभीरता से विचार करना ज़रूरी है।
जनमंच नामक एक सामाजिक संगठन ने सीमेंट-कंक्रीट सड़क के खिलाफ एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की है। न्यायमूर्ति अनिल पानसरे और न्यायमूर्ति महेंद्र नेर्लिकर की पीठ के समक्ष इसकी सुनवाई हुई। 2 अप्रैल को, अदालत ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग के सचिव, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के क्षेत्रीय अधिकारी, राज्य लोक निर्माण विभाग के सचिव, महाराष्ट्र राज्य अवसंरचना विकास निगम के प्रबंध निदेशक, नगर आयुक्त, नागपुर सुधार न्यास के अध्यक्ष, महामेट्रो के प्रबंध निदेशक और नागपुर महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के आयुक्त को नोटिस जारी कर याचिका में लगाए गए आरोपों पर 23 अप्रैल तक जवाब देने का निर्देश दिया था, लेकिन अभी तक किसी भी प्रतिवादी ने अपना जवाब नहीं दिया है। अदालत ने अब सभी को आखिरी मौका देते हुए 20 अगस्त तक जवाब देने को कहा है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता परवेज़ मिर्ज़ा पेश हुए।
आरोप हैं कि
सीमेंट कंक्रीट की सड़कें पर्यावरण और मनुष्यों के लिए खतरनाक हैं। इस सड़क के कई दुष्प्रभाव हैं। यह सड़क वातावरण का तापमान बढ़ाती है। बिटुमेन सड़कों की तुलना में वातावरण में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है। वर्षा का पानी ज़मीन में नहीं समा पाता। परिणामस्वरूप, बाढ़ आती है। इस सड़क पर वाहन चलाने में ईंधन की अधिक खपत होती है। चालक थक जाते हैं। चूँकि सीमेंट की सड़क सख्त होती है, इसलिए वाहन उछलते हैं। इससे शरीर के जोड़ों में चोट लगती है। दुर्घटना होने पर वाहन चालक गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, आदि गंभीर आरोप याचिका में लगाए गए हैं।
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