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Maharashtra सरकार ने सिर्फ़ आधार से जारी बर्थ सर्टिफिकेट कैंसिल किए

Maharashtra महाराष्ट्र : महाराष्ट्र में देरी से बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आधार कार्ड को डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा और बर्थ एंड डेथ्स रजिस्ट्रेशन (अमेंडमेंट) एक्ट, 2023 के बाद सिर्फ आधार कार्ड से बने सभी बर्थ सर्टिफिकेट कैंसल कर दिए जाएंगे, ऐसा स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एक नोटिस में कहा गया है।
सरकार ने यह फैसला नकली बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट को गैर-कानूनी कामों के लिए इस्तेमाल होने से रोकने के लिए लिया है। रेवेन्यू मिनिस्टर चंद्रशेखर बावनकुले ने आधार कार्ड का इस्तेमाल करके जारी किए गए सभी संदिग्ध सर्टिफिकेट कैंसल करने का आदेश दिया है।
अब तक ये सर्टिफिकेट जारी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
रेवेन्यू डिपार्टमेंट की 16-पॉइंट वेरिफिकेशन गाइडलाइन में कहा गया है कि बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1969 में 11 अगस्त, 2023 को किए गए अमेंडमेंट के बाद डिप्टी तहसीलदार द्वारा जारी किए गए ऑर्डर वापस लिए जाएं, और वापस लिए गए ऑर्डर को सक्षम अथॉरिटी या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के लेवल पर वेरिफाई किया जाए।





