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महाराष्ट्र
Maharashtra: 11 साल की लड़की का यौन उत्पीड़न करने के मामले में शख्स को कठोर कारावास
Sarita
24 Sept 2025 10:12 AM IST

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Maharashtra महाराष्ट्र: महाराष्ट्र के पुणे से एक अहम खबर सामने आई है। एक अदालत ने 11 साल की बच्ची के यौन उत्पीड़न के जुर्म में एक व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत के इस फैसले से जनता खुश है और कह रही है कि इस तरह के फैसलों से अपराधियों पर लगाम लगेगी और लोग ऐसे अपराध करने से पहले दो बार सोचेंगे। मामला 2021 का है, जब 56 साल के एक व्यक्ति ने अपने पड़ोस में रहने वाली 11 साल की बच्ची का यौन उत्पीड़न किया था। पुणे की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगस्त और अक्टूबर 2021 के बीच, पुणे के वानावाड़ी इलाके के रहने वाले आरोपी ने अपने पड़ोस की 11 साल की बच्ची का यौन उत्पीड़न किया। बच्ची आरोपी के घर प्राइवेट ट्यूशन पढ़ने आती थी। जब परिवार को इस घटना का पता चला, तो उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 376 (3) के साथ-साथ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर, आरोपी को दोषी पाया गया और 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। अदालत ने आरोपी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
गौरतलब है कि छोटी और नाबालिग लड़कियों पर यौन उत्पीड़न के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। डर के मारे, लड़कियाँ अपने साथ हुए दुर्व्यवहार की सूचना अपने परिवार को नहीं देतीं, जिससे अपराधियों का हौसला बढ़ता है। हालाँकि, इस मामले में लड़की ने साहस दिखाया और उसके परिवार ने पुलिस के पास जाकर आरोपी को सजा दिलाई। यह मामला सभी युवतियों के लिए एक मिसाल कायम करेगा कि वे अपने साथ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाएँ और यह सुनिश्चित करें कि ऐसे जघन्य कृत्य करने वालों को सलाखों के पीछे डाला जाए।
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