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Maharashtra : बाढ़ राहत और पुनर्वास के लिए जिला निधि के तत्काल उपयोग की अनुमति दी

Maharashtra महाराष्ट्र : बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जन-जीवन को पुनर्जीवित करने के लिए, महाराष्ट्र सरकार ने तत्काल धनराशि उपलब्ध कराने हेतु मानदंडों में ढील देने का निर्णय लिया है। सोमवार को जारी एक निर्देश के माध्यम से, सरकार ने प्रत्येक जिले के लिए आरक्षित विकास योजनाओं के लिए निर्धारित धनराशि के उपयोग की अनुमति दे दी है।
जिला निधि का उपयोग बाढ़ शमन के लिए किया जा सकेगा
जिला योजना एवं विकास निधि (डीपीडीसी), जिसमें वर्तमान में आपदा-पश्चात शमन गतिविधियाँ शामिल नहीं हैं, का उपयोग अब राज्य द्वारा अनुमोदित मानदंडों और दिशानिर्देशों के अनुसार किया जा सकेगा। इससे जिला अधिकारी राहत कार्य कर सकेंगे, लोगों को बचाने के लिए उपकरण किराए पर ले सकेंगे, राहत शिविर स्थापित कर सकेंगे, पेयजल योजनाओं को पुनर्जीवित कर सकेंगे, बाढ़ में मरे पशुओं के शवों का निपटान कर सकेंगे, जहाँ भी आवश्यक हो, पशु शिविर शुरू कर सकेंगे, बिजली आपूर्ति बहाल कर सकेंगे और क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलों की मरम्मत या पुनर्निर्माण कर सकेंगे।





