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Pune पुणे:कंपनी में मिली एक महिला के साथ उसका प्रेम संबंध हो गया। लेकिन एक विवाहित महिला के किसी और के साथ संबंध होने से नाराज़ होकर उसकी हत्या करने वाले आरोपी को उच्च न्यायालय ने 25,000 रुपये के ज़मानत मुचलके पर सशर्त ज़मानत दे दी।
ज़मानत पाने वाले आरोपी का नाम सचिन राजू शिंदे है। आरोपी ने एडवोकेट नीलेश वाघमोड़े के ज़रिए उच्च न्यायालय में अर्ज़ी दी थी। एडवोकेट ऋषिकेश दराडे ने उसकी मदद की। यह घटना 2022 में हुई थी। एक लॉज में काम करने वाले ने खिड़कियों पर खून के छींटे देखे। जब बाथरूम खोला गया, तो वहाँ एक महिला मृत पड़ी मिली। लॉज मालिक ने पुलिस को बुलाया। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी को महिला के साथ जाते हुए देखा गया, इसलिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी तीन साल से जेल में है। सत्र न्यायालय द्वारा आरोपी की ज़मानत खारिज किए जाने के बाद, आरोपी ने उच्च न्यायालय में अपील की। आरोपी के वकीलों ने दलील दी कि आरोपी उसे मारते हुए कहीं नहीं दिखा।
फुटेज में आरोपी रात 9 बजे लौटता दिख रहा है और अगले दिन सुबह 11 बजे महिला मृत दिखाई दे रही है। इस दौरान वहाँ कोई नहीं था। आरोपी 3 साल से जेल में है। इसलिए केस आगे बढ़ने में समय लगेगा। दोनों पक्षों की दलीलों को स्वीकार करते हुए अदालत ने आरोपी को सशर्त ज़मानत दे दी।
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