नागालैंड
नागालैंड विधानसभा में पेश हुआ संशोधित 'फ्रंटियर नागालैंड बिल'
Tara Tandi
2 Sept 2026 3:47 PM IST

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दीमापुर: नागालैंड के डिप्टी सीएम वाई पैटन ने मंगलवार को विधानसभा में संशोधित 'फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी (FNTA) बिल, 2026' पेश किया। इससे पहले, प्रस्तावित अधिकारों और कार्यों को लेकर चिंताओं के कारण सदन ने बिल के पुराने वर्शन को वापस ले लिया था।
संशोधित बिल को कोहिमा में 14वीं नागालैंड विधानसभा के दो दिन के नौवें सत्र के पहले दिन पेश किया गया। इस पर 3 सितंबर को विचार किया जाएगा और इसे पारित करने पर चर्चा होगी।
पैटन ने पुराने FNTA बिल को वापस लेने का प्रस्ताव भी रखा, जिसे मार्च में विधानसभा के आठवें सत्र के दौरान पेश किया गया था। स्पीकर शेरिंगेन लोंगकुमर ने प्रस्ताव को सदन के सामने रखा, जिसे ध्वनि मत से मंज़ूरी मिल गई।
पुराने बिल पर 27 मार्च को विचार और उसे पारित किया जाना था, लेकिन FNTA के प्रस्तावित अधिकारों और कार्यों को लेकर चिंताओं के कारण इसे टाल दिया गया था और आगे की जांच के लिए राज्य सरकार को वापस भेज दिया गया था। FNTA पूर्वी नागालैंड के छह ज़िलों को कवर करता है।
स्पीकर ने कहा कि संशोधित बिल में किसी भी संशोधन या स्पष्टीकरण को बुधवार दोपहर 2 बजे तक जमा किया जाना चाहिए।
संशोधित कानून, प्रस्तावित अथॉरिटी से जुड़ी कानूनी और संवैधानिक चिंताओं को दूर करने के लिए राज्य सरकार, ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गनाइज़ेशन (ENPO) और पूर्वी नागालैंड के विधायकों के बीच हुई बातचीत का नतीजा है।
मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने पिछले हफ़्ते उम्मीद जताई थी कि संशोधित बिल 3 सितंबर को पारित हो जाएगा।
रियो ने कहा कि संशोधित प्रस्ताव पर ENPO के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की गई थी, जो "बिंदुओं" पर सहमत हुए, जिसके बाद मामले की जानकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय को दी गई।
पुराना बिल तब टाल दिया गया था जब गृह मंत्रालय ने FNTA को विधायी शक्तियां देने के प्रस्ताव की जांच के लिए और समय मांगा था।
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