
Odisha ओडिशा : कमिश्नरेट पुलिस ने इजराइल में नौकरी दिलाने के नाम पर कई युवाओं को ठगने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान बाबूलहारी गौड़ा, महेश रामचंद्र लोखंडे और किरण शशिकांत घुमरे के रूप में हुई है। बाबूलहारी ओडिशा के गंजम जिले के खंडारा गांव का निवासी है और मुंबई में रहता था, जबकि उसके दो साथी मुंबई के हैं। उन्हें बीएनएस आर.डब्ल्यू. उत्प्रवास अधिनियम, 1983 की धारा 61(2)/54/336(3)/340(2)/319(2)/318(4)/62/143(3)/3(5) के तहत गिरफ्तार किया गया। रिपोर्ट के अनुसार, तीनों ने सोशल मीडिया पर फर्जी विज्ञापन प्रसारित किए और नौकरी चाहने वालों को गुमराह करने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की आधिकारिक अधिसूचनाओं जैसे जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। शुरुआत में वे नौकरी चाहने वालों से 5,000 रुपये एडवांस में वसूलते थे और उन्हें (फर्जी) नौकरी के ऑफर लेटर जारी करने पर 70,000 रुपये देने को कहते थे। 20 अप्रैल को भुवनेश्वर (विदेश मंत्रालय) के प्रवासी संरक्षक सुनील कुमार साह की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, भुवनेश्वर में खारवेल नगर पुलिस सीमा के अंतर्गत एक होटल में इजरायल में विभिन्न पदों पर कथित भर्ती के लिए फर्जी साक्षात्कार आयोजित किए जाने के संबंध में मामला दर्ज किया गया था। शिकायत के आधार पर, पुलिस ने नौकरी धोखाधड़ी मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि आरोपी न तो विदेश मंत्रालय द्वारा अधिकृत थे और न ही किसी पंजीकृत भर्ती एजेंसी द्वारा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कई उम्मीदवारों के बायोडाटा, जाली दस्तावेज और 4 मोबाइल फोन भी जब्त किए।





