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Bhubaneswar भुवनेश्वर: सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2019 से फरवरी 2025 के बीच राज्य के विभिन्न हिस्सों में मजदूरी कर रहे 328 बच्चों को अधिकारियों ने बचाया है। 2019-20 में जहां 85 बच्चों को बचाया गया, वहीं 2020-21 और 2021-22 में यह आंकड़ा क्रमश: चार और 43 रहा। इसी तरह, 2022-23 में राज्य के विभिन्न हिस्सों से 107 और अगले साल 44 बाल मजदूरों को बचाया गया। चालू वित्त वर्ष के दौरान 15 फरवरी तक अधिकारियों ने ओडिशा के विभिन्न जिलों से 45 बाल मजदूरों को बचाया है। अब तक बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के तहत बच्चों से काम कराने वालों के खिलाफ 159 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा, नौ विभागों के समन्वय से बाल श्रम उन्मूलन के लिए एक राज्य कार्य योजना लागू की जा रही है। कार्य योजना के अनुसार, जिला स्तर पर अन्य विभागों की मदद से बचाव अभियान चलाया जा रहा है। बाल एवं किशोर श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 को सख्ती से लागू करने के लिए पुलिस अधिकारियों और जिला श्रम अधिकारियों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।
अधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार अन्य हितधारकों के समर्थन में राज्य में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान भी चलाती है। इसके अलावा, आंकड़ों के अनुसार, राज्य इस अवधि में कम उम्र में होने वाली शादियों से भी जूझ रहा है। इसमें कहा गया है कि 2019 से फरवरी 2025 तक ओडिशा भर में 8,159 कम उम्र में शादियां हुई हैं। नबरंगपुर में ऐसी सबसे ज्यादा घटनाएं (1,347) हुईं, जबकि झारसुगुड़ा इस अवधि में 57 मामलों के साथ सूची में सबसे नीचे रहा। बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार हर तीन महीने में पंचायत, ब्लॉक और आंगनवाड़ी स्तर पर जागरूकता अभियान चला रही है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया, "बाल विकास परियोजना अधिकारी, पंचायत कार्यकारी अधिकारी और आवासीय छात्रावासों के वार्डन/मैट्रन को मुख्य विवाह निषेध अधिकारी नियुक्त किया गया है।" अधिकारी ने बताया कि इसी तरह सभी स्कूलों और कॉलेजों के प्रमुखों को मुख्य विवाह सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि ओडिशा सरकार बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत गठित राज्य स्तरीय समितियों की बैठक हर छह महीने में आयोजित कर रही है।
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