
राउरकेला: राउरकेला पुलिस ने एक महिला कार्यकर्ता के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जो एक प्रमुख सामाजिक कल्याण क्लब की सदस्य भी है। शिकायत के अनुसार, उसने युवतियों का सामूहिक विवाह कराया और बदले में उन्हें बंधुआ मजदूर के रूप में शोषण किया। महिला के खिलाफ सेक्टर 15 पुलिस स्टेशन में बीएनएस और एससी एवं एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। महिला एक व्यवसायी की पत्नी भी है। सेक्टर-18 झुग्गी बस्ती की शिकायतकर्ता ने 21 जून को पुलिस को लिखित में बताया कि उसे स्थानीय आश्रम में क्लब द्वारा सामूहिक विवाह समारोह के बारे में पता चला। इसके बाद उसने अपने चार दोस्तों के साथ महिला कार्यकर्ता से संपर्क किया और शादी करने की इच्छा जताई। इसके बाद उसने आरोप लगाया कि कार्यकर्ता ने शर्त रखी कि उन्हें घरेलू कामों में अनुभव हासिल करने के लिए 15 दिन काम करना होगा और उन्हें दुकानों और घरों में काम पर लगा दिया। हालांकि, उन्हें शारीरिक श्रम के लिए कोई पारिश्रमिक नहीं दिया गया। इसके बाद 8 जून को सामूहिक विवाह समारोह में उनकी शादी हुई और कार्यकर्ता ने कथित तौर पर उनसे काम करने का वचन लिया।
शिकायतकर्ता ने कहा कि वचन इस तरह से तैयार किया गया था कि वह अपनी शादी की व्यवस्था करने और खर्च उठाने के लिए कार्यकर्ता की ऋणी है। इसमें यह भी शर्त थी कि दो साल तक वह कार्यकर्ता द्वारा बताए गए किसी भी घर या दुकान पर एक निश्चित वेतन पर काम करने के लिए बाध्य होगी और दो साल तक उसे वहीं रहना होगा।





