
Odisha ओडिशा : सरकार ने रिश्वतखोरी के एक मामले में दोषी पाए जाने के बाद करलामुंडा तहसील के पूर्व राजस्व निरीक्षक रमेश चंद्र बराड़ को सेवा से बर्खास्त कर दिया।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बराड़ को ओसीएस (ओसीए) नियम, 1962 के प्रावधान के अनुसार 18 फरवरी, 2025 से सरकारी सेवा से हटा दिया गया है। ओडिशा सतर्कता विभाग के सुझाव के आधार पर सरकार ने मंगलवार को यह फैसला लिया।
31 जनवरी, 2025 को विशेष न्यायाधीश, सतर्कता, भवानीपटना ने बराड़ को दोषी ठहराया और उन्हें तीन साल की अवधि के लिए सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें ₹20,000 का जुर्माना भरने का आदेश दिया।
कालाहांडी जिले के अंतर्गत करलामुंडा तहसील के पूर्व आरआई रमेश चंद्र बराड़ को ओडिशा सतर्कता विभाग द्वारा कोरापुट सतर्कता पीएस केस नंबर 12 दिनांक 22.04.2021 यू/एस 7 पीसी (संशोधन) अधिनियम, 2018 के तहत एक मामले में आरोप पत्र दायर किया गया था। वह एक शिकायतकर्ता से उसकी जमीन का सीमांकन करने के लिए रिश्वत की मांग कर रहा था।





