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Chandigarh चंडीगढ़: पंजाब के डायरेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस (DGP) गौरव यादव ने रविवार को 72 घंटे लंबे ऑपरेशन प्रहार – 2 को लॉन्च करने की घोषणा की, जिसका मकसद वांटेड अपराधियों को पकड़ना है।
DGP ने स्पेशल DGP, लॉ एंड ऑर्डर, अर्पित शुक्ला, ADGP, एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स, नीलाभ किशोर और इंटेलिजेंस चीफ़, सुखचैन सिंह गिल के साथ मीडिया को बताया कि ऑपरेशन प्रहार के तहत 72 घंटे में 3,256 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से 69 हथियार बरामद किए गए। DGP ने कहा कि 'ऑपरेशन प्रहार-2' सोमवार से शुरू होगा और बुधवार तक चलेगा, और ऑपरेशन की प्रभावी निगरानी के लिए सीनियर अधिकारियों को तैनात किया गया है। "गैंगस्टरां ते वार" अभियान के 20 दिनों के नतीजों को साझा करते हुए, उन्होंने कहा कि पुलिस टीमों ने पूरे राज्य में 17,603 छापे मारकर गैंगस्टरों और उनसे जुड़े अपराधियों सहित 5,290 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 128 हथियार बरामद किए हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि 2,973 लोगों के खिलाफ निवारक कार्रवाई शुरू की गई है, जबकि 5,413 लोगों की जांच के बाद उन्हें छोड़ दिया गया, और 344 घोषित अपराधियों (PO) को भी गिरफ्तार किया गया। सभी झूठी बातों का खंडन करते हुए, उन्होंने साफ किया कि यह एक कानूनी ऑपरेशन है और पुलिस सिर्फ़ उसी व्यक्ति को गिरफ्तार करेगी जो अपराध में वांटेड है। पूरे राज्य में पुलिस की मौजूदगी बढ़ाने और अपराध प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत करने के लिए, DGP ने कहा कि ऑपरेशनल तैयारियों पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) भी जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस कमिश्नरों को जांच की निगरानी करने और गंभीर अपराधों का पता लगाने के लिए अपराध के सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर व्यक्तिगत रूप से जाने का निर्देश दिया गया है।
विश्वास-निर्माण उपायों के हिस्से के रूप में, सभी जिला प्रमुखों को भीड़भाड़ वाले और हॉटस्पॉट क्षेत्रों में व्यक्तिगत रूप से फील्ड विजिट करने का निर्देश दिया गया है, उन्होंने कहा। DGP यादव ने कहा कि राज्य की पुलिस बल को नॉन-कोर ड्यूटी से फोर्स की तैनाती का ऑडिट और मोबिलाइज़ करके 24 घंटे हाई-टेक चेकपॉइंट और शहर सीलिंग पॉइंट्स को मजबूत किया जा रहा है। ऐसी रिपोर्टों के बाद कि कई वाहन बिना नंबर के चल रहे हैं, जिनका इस्तेमाल अपराधों में किया जा रहा है, वाहनों की चेकिंग तेज करने के लिए ऑपरेशनल निर्देश भी जारी किए गए हैं, जिसमें बिना नंबर प्लेट के चलने वाले वाहनों, खासकर दोपहिया वाहनों का चालान करने और उन्हें जब्त करने पर विशेष ध्यान दिया गया है।
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