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Chandigarh: पंजाब विधानसभा मानसून सत्र की तारीख तय, 3 अगस्त से होगी शुरुआत

Admindelhi1
22 July 2026 10:38 AM IST
Chandigarh: पंजाब विधानसभा मानसून सत्र की तारीख तय, 3 अगस्त से होगी शुरुआत
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पंजाब कैबिनेट की मुहर, विधानसभा सत्र की तारीख घोषित

चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में पंजाब कैबिनेट ने मंगलवार को 16वीं पंजाब विधानसभा का 13वां सत्र 3 अगस्त से 10 अगस्त तक बुलाने की स्वीकृति दे दी है। इस संबंध में निर्णय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया, जो आज यहां मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई।

मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि 16वीं पंजाब विधानसभा का 12वां सत्र 1 मई को समाप्त हुआ था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 के खंड (1) के अनुसार, राज्यपाल के पास राज्य विधानसभा को ऐसे समय और स्थान पर बुलाने का अधिकार है, जो वे उचित समझते हैं। इसलिए कैबिनेट ने 16वीं पंजाब विधानसभा का 13वां सत्र 3 से 10 अगस्त तक बुलाने की सिफारिश की है।

एस.आई. रैंक पर सीधी भर्ती समाप्त करने के लिए 'पंजाब पुलिस नियम, 1934' में संशोधन को मंजूरी

एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में कैबिनेट ने पंजाब पुलिस में सब-इंस्पेक्टर रैंक पर सीधी भर्ती को समाप्त करने के लिए 'पंजाब पुलिस नियम, 1934' में संशोधन को भी स्वीकृति दी। यह भी निर्णय लिया गया कि सीधी भर्ती एएसआई रैंक पर होगी, जिसमें जिला, इंटेलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन और टीएसएस कैडरों में 30 प्रतिशत और आर्म्ड कैडर में 10 प्रतिशत भर्ती की जाएगी। इससे पहले सब-इंस्पेक्टरों की 50 प्रतिशत तक रिक्तियां सीधी भर्ती के माध्यम से भरी जाती थीं। एएसआई अधिकांश मामलों में जांच अधिकारी होते हैं और तफ्तीश की रीढ़ की हड्डी होते हैं, इसलिए एएसआई रैंक पर सीधी भर्ती से थानों में जांच अधिकारियों के रूप में नई और उच्च-शिक्षित प्रतिभा आएगी।

वी.बी.-जी राम जी योजना को लागू करने के लिए कैबिनेट उप-समिति के गठन को हरी झंडी

लोकहित में एक बड़ा कदम उठाते हुए कैबिनेट ने 'विकसित भारत - गारंटी फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025' के प्रावधानों के तहत 1 जुलाई से पंजाब में 'विकसित भारत गारंटी फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड मिशन (ग्रामीण) योजना' को लागू करने के लिए कैबिनेट उप-समिति के गठन को भी स्वीकृति दी। ग्रामीण विकास विभाग को समय-समय पर योजना की अधिसूचना और कार्यकारी दिशा-निर्देश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है। वी.बी.-जी राम जी योजना पंजाब में केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में लागू की जाएगी। इसमें केंद्र और राज्य सरकार के बीच खर्च की हिस्सेदारी 60:40 के अनुपात में होगी।

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