तमिलनाडू

Tamil Nadu: सर्वोच्च न्यायालय ने अपहरण मामले में तमिलनाडु विधायक को अग्रिम जमानत दी

Subhi
1 July 2025 10:44 AM IST
Tamil Nadu: सर्वोच्च न्यायालय ने अपहरण मामले में तमिलनाडु विधायक को अग्रिम जमानत दी
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केवी कुप्पम के विधायक ‘पूवई’ एम जगन मूर्ति को एक किशोर के कथित अपहरण के मामले में अग्रिम जमानत दे दी।

जस्टिस मनोज मिश्रा और एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने पुरात्ची भारतम काची के अध्यक्ष विधायक द्वारा दायर अपील पर तमिलनाडु पुलिस को नोटिस भी जारी किया। यह अपील मद्रास उच्च न्यायालय के 27 जून के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें अग्रिम जमानत के लिए उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी।

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा, “अगर याचिकाकर्ता को थिरुवलंगडु पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के सिलसिले में गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे 25,000 रुपये के निजी मुचलके पर रिहा किया जाएगा, बशर्ते वह जांच में सहयोग करेगा और गवाहों को धमकाएगा नहीं या सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेगा।”

मूर्ति की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने तर्क दिया कि विधायक को कथित अपराध से जुड़े किसी प्रत्यक्ष या पुष्टिकारक सबूत के बिना सह-आरोपी के इकबालिया बयान के आधार पर मामले में फंसाया गया है। मूर्ति के वकील ने कहा कि यह मामला राजनीति से प्रेरित है और उनकी छवि को धूमिल करने का इरादा है। उन्होंने तर्क दिया, "न्यायालय द्वारा प्रासंगिक तथ्यों पर विचार नहीं किया गया और इसके बजाय उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी की। पर रोक लगाई गई

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