
Tamil Nadu तमिलनाडु : चेन्नई महानगर विकास निगम के तत्कालीन सदस्य सचिव अंशुल मिश्रा को न्यायालय की अवमानना के मामले में एक महीने की जेल की सजा सुनाई गई है।
अधिग्रहित भूमि का उपयोग न होने के कारण उसे वापस करने का आदेश जारी न करने तथा न्यायालय के आदेश को निर्धारित समय में लागू न करने के आरोप में अंशुल मिश्रा के विरुद्ध उच्च न्यायालय में मामला दायर किया गया था।
आज जब यह मामला सुनवाई के लिए आया, तो ऐसे कई मामले थे, जिनमें सरकारी अधिकारियों द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन न करने के कारण लोगों को न्यायालय का सहारा लेना पड़ा।
न्यायाधीश वेलमुरुगन ने कहा कि सरकारी अधिकारियों को न केवल उच्च पदस्थ अधिकारियों, बल्कि कानून के प्रति भी जवाबदेह होना चाहिए, उन्होंने अंशुल मिश्रा को एक महीने की जेल की सजा सुनाई।
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