तमिलनाडू

सुप्रीम कोर्ट पर निशिकांत दुबे के बयान पर डीएमके नेता TKS एलंगोवन ने कही ये बात

Gulabi Jagat
19 April 2025 11:29 PM IST
सुप्रीम कोर्ट पर निशिकांत दुबे के बयान पर डीएमके नेता TKS एलंगोवन ने कही ये बात
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चेन्नई : द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) नेता टीकेएस एलंगोवन ने शनिवार को सांसद निशिकांत दुबे की सुप्रीम कोर्ट पर की गई हालिया टिप्पणियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ( भाजपा ) की आलोचना की । उन्होंने कहा कि भाजपा सभी कानूनों के खिलाफ काम कर रही है। डीएमके नेता ने एएनआई से कहा, "उन्हें कुछ भी नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट देश के कानूनों की रक्षा के लिए है...सरकार बर्बर है क्योंकि वे किसी भी कानून का सम्मान नहीं करते हैं। वे जो चाहें करते हैं और संविधान के प्रावधानों को बदलने की कोशिश करते हैं... भाजपा सभी कानूनों के खिलाफ जा रही है... सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कानून के खिलाफ न जाने की सलाह दी है।" इससे पहले दिन में, भाजपा नेता निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट "धार्मिक युद्धों को भड़काने" के लिए जिम्मेदार है और कहा कि अगर शीर्ष अदालत कानून बनाती है तो संसद की कोई जरूरत नहीं है। दुबे ने एएनआई से कहा, "शीर्ष अदालत का एक ही उद्देश्य है 'मुझे चेहरा दिखाओ, मैं तुम्हें कानून दिखाऊंगा'। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमाओं से परे जा रहा है। अगर हर चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है , तो संसद और राज्य विधानसभा को बंद कर देना चाहिए।" उन्होंने अनुच्छेद 377 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और धार्मिक स्थलों के प्रति उसके दृष्टिकोण की भी आलोचना की ।
उन्होंने कहा, "एक अनुच्छेद 377 था, जिसमें समलैंगिकता को एक बड़ा अपराध माना गया था। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि इस दुनिया में केवल दो लिंग हैं, या तो पुरुष या महिला...चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, बौद्ध हो, जैन हो या सिख हो, सभी मानते हैं कि समलैंगिकता एक अपराध है। एक सुबह, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले को खत्म करते हैं...अनुच्छेद 141 कहता है कि हम जो कानून बनाते हैं, जो फैसले देते हैं, वे निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लागू होते हैं । अनुच्छेद 368 कहता है कि संसद को सभी कानून बनाने का अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट को कानून की व्याख्या करने का अधिकार है। शीर्ष अदालत राष्ट्रपति और राज्यपाल से पूछ रही है कि वे बताएं कि उन्हें विधेयकों के संबंध में क्या करना है। जब राम मंदिर या कृष्ण जन्मभूमि या ज्ञानवापी आती है, तो आप (SC) कहते हैं 'हमें कागज दिखाओ'। मुगलों के आने के बाद जो मस्जिद बनी है उनके लिए कहो हो कागज कहां से दिखाओ।" दुबे ने यह भी दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट देश को अव्यवस्था की ओर ले जाने की कोशिश कर रहा है।
उन्होंने कहा, "आप नियुक्ति प्राधिकारी को कैसे निर्देश दे सकते हैं? राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। संसद इस देश का कानून बनाती है। आप उस संसद को निर्देश देंगे?...आपने नया कानून कैसे बनाया? किस कानून में लिखा है कि राष्ट्रपति को तीन महीने के भीतर फैसला लेना है? इसका मतलब है कि आप इस देश को अराजकता की ओर ले जाना चाहते हैं। जब संसद बैठेगी, तो इस पर विस्तृत चर्चा होगी।"
उनकी टिप्पणी वक्फ (संशोधन) अधिनियम , 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर चल रही सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान आई । गौरतलब है कि 17 अप्रैल की सुनवाई के दौरान केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया था कि वह किसी भी 'वक्फ-बाय-यूजर' संपत्ति को गैर-अधिसूचित नहीं करेगा और वक्फ बोर्ड में किसी भी गैर-मुस्लिम सदस्य को शामिल नहीं करेगा। यह आश्वासन तब दिया गया जब अदालत ने कहा कि वह कानून के कुछ हिस्सों पर रोक लगाने पर विचार करेगी। (एएनआई)
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