
Tamil Nadu तमिलनाडु: वरिष्ठ अधिवक्ता पी. विल्सन ने कहा कि राज्यपाल अब विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति नहीं रह सकते।
विधेयकों पर राज्यपाल की मंजूरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंगलवार को सचिवालय परिसर में पत्रकारों से पी. विल्सन का साक्षात्कार:
हमने विधानसभा में 10 विधेयक पारित कर राज्यपाल को भेजे थे। राज्यपाल ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की और टालते रहे। इसके खिलाफ हमने सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया। विधेयकों का सार यह है कि विश्वविद्यालयों में कुलाधिपति की नियुक्ति राज्यपाल के बजाय राज्य सरकार द्वारा की जानी चाहिए।
इस मामले में अपना फैसला सुनाने वाले सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के सभी 10 विधेयकों को मंजूरी दे दी है और उन्हें मंगलवार से लागू करने का आदेश दिया है। यह एक ऐतिहासिक फैसला है। अब राज्यपाल को पहले कुलाधिपति के पद से मुक्त कर दिया गया है। अधिवक्ता विल्सन ने कहा कि विधेयक के अनुसार तमिलनाडु सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति ही विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा।





