तमिलनाडू

हाईकोर्ट ने शिवाजी के घर की कुर्की का आदेश रद्द किया

Kiran
22 April 2025 2:05 PM IST
हाईकोर्ट ने शिवाजी के घर की कुर्की का आदेश रद्द किया
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Tamil Nadu तमिलनाडु : प्रसिद्ध तमिल अभिनेता शिवाजी गणेशन के परिवार को बड़ी राहत देते हुए मद्रास उच्च न्यायालय ने उनके पैतृक निवास, जिसे “अन्नाई इल्लम” के नाम से जाना जाता है, को कुर्क करने के आदेश को रद्द कर दिया है। यह मामला तब शुरू हुआ जब शिवाजी गणेशन के पोते और अभिनेता रामकुमार के बेटे दुष्यंत रामकुमार ने ईशान प्रोडक्शंस के बैनर तले विष्णु विशाल और निवेथा पेथुराज अभिनीत फिल्म जगजाला किलाडी का निर्माण किया था। परियोजना के वित्तपोषण के लिए ईशान प्रोडक्शंस ने थानाबाक्याम एंटरप्राइजेज से 3.74 करोड़ रुपये उधार लिए थे।
भुगतान में चूक के बाद थानाबाक्याम एंटरप्राइजेज ने शिवाजी गणेशन के ऐतिहासिक निवास अन्नाई इल्लम को कुर्क करके बकाया वसूली की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया। इस याचिका के आधार पर अदालत ने पहले संपत्ति के लिए कुर्की आदेश जारी किया था।
इसके बाद रामकुमार ने एक याचिका दायर कर कहा कि अन्नाई इल्लम उनका नहीं बल्कि उनके छोटे भाई अभिनेता प्रभु का है। जवाब में, प्रभु ने भी एक याचिका प्रस्तुत की, जिसमें संपत्ति पर अपना एकमात्र स्वामित्व होने का दावा किया गया और कुर्की को रद्द करने की मांग की गई। 21 अप्रैल को मामले की सुनवाई करते हुए, मद्रास उच्च न्यायालय ने पुष्टि की कि अभिनेता प्रभु वास्तव में अन्नाई इल्लम के कानूनी और पूर्ण मालिक हैं। नतीजतन, अदालत ने कुर्की आदेश को हटाने का आदेश दिया और पंजीकरण विभाग को रिकॉर्ड में आवश्यक अद्यतन करने का निर्देश दिया। यह निर्णय एक संपत्ति विवाद का कानूनी समापन लाता है जिसने प्रतिष्ठित अभिनेता और तमिल फिल्म बिरादरी के प्रशंसकों के बीच काफी चिंता पैदा की थी।
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