
चेन्नई: मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति जी अरुल मुरुगन की मद्रास उच्च न्यायालय की प्रथम पीठ ने संबंधित अधिकारियों से तिरुवन्नामलाई पहाड़ियों और आसपास के जलाशयों की ढलानों पर अतिक्रमण करने वाले सभी लोगों की सूची प्रस्तुत करने को कहा है।
पीठ ने प्रतिवादी अधिकारियों को अधिवक्ता 'एलिफेंट' जी राजेंद्रन द्वारा दायर अतिक्रमण हटाने की मांग वाली याचिका की अगली सुनवाई के दौरान सूची प्रस्तुत करने का निर्देश दिया और सुनवाई 6 नवंबर, 2025 तक स्थगित कर दी।
प्रतिवादियों की इस दलील का उल्लेख करते हुए कि अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किए गए हैं और आगे की कार्रवाई जारी है, पीठ ने कहा, "हम उम्मीद करते हैं कि अधिकारी शीघ्रता से कार्रवाई करेंगे और आधिकारिक प्रतिवादियों की रिपोर्ट के अनुसार, अतिक्रमणकारी पाए गए लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और जल्द से जल्द जमीन को मुक्त कराएंगे।"





