तमिलनाडू

Tamil Nadu: सिविल कोर्ट के आदेश पर ईपीएस की याचिका पर आदेश सुरक्षित

Subhi
26 Aug 2025 10:53 AM IST
Tamil Nadu: सिविल कोर्ट के आदेश पर ईपीएस की याचिका पर आदेश सुरक्षित
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चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को AIADMK महासचिव एडप्पाडी के पलानीस्वामी द्वारा दायर एक दीवानी पुनरीक्षण याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। यह याचिका एक दीवानी अदालत के उस आदेश के खिलाफ थी जिसमें डिंडीगुल के एस सूर्यमूर्ति द्वारा दायर याचिका को खारिज करने के उनके आवेदन को खारिज कर दिया गया था। सूर्यमूर्ति ने प्राथमिक सदस्यों के बजाय आम परिषद द्वारा पार्टी के महासचिव के रूप में अपने चुनाव को चुनौती देते हुए एक दीवानी मुकदमा दायर किया था।

ईपीएस की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विजय नारायणन ने दलील दी कि सूर्यमूर्ति पार्टी के सदस्य नहीं थे क्योंकि 2018 में सदस्यता समाप्त होने के बाद उन्होंने अपनी सदस्यता का नवीनीकरण नहीं कराया था और वे पार्टी की सदस्यता खो चुके थे।

वकील ने कहा, "इसलिए, उनके पास खुद को पार्टी का सदस्य बताते हुए शिकायत दर्ज कराने का अधिकार नहीं है।" पार्टी के आंतरिक चुनाव पर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का हवाला देते हुए, जो ईपीएस के पक्ष में गए थे, उन्होंने अदालत से सिविल कोर्ट के आदेश को पलटने की मांग की।

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