
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बसपा नेता आर्मस्ट्रांग हत्याकांड में तमिलनाडु पुलिस द्वारा दायर आरोपपत्र को रद्द करने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी।
हालांकि, न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने मामले की जाँच केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने के उच्च न्यायालय के निर्देश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, एक प्रमुख दलित नेता आर्मस्ट्रांग की 5 जुलाई, 2024 को चेन्नई के पेरम्बूर स्थित उनके आवास के बाहर हथियारबंद हमलावरों के एक समूह ने कथित तौर पर बेरहमी से हत्या कर दी थी।
सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा की सुनवाई के बाद अंतरिम आदेश पारित किया और मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ राज्य की विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) पर नोटिस जारी किया।





